Traffic Challan

Traffic Challan: नोएडा से दिल्ली..कट रहे हैं धड़ाधड़ चालान..जानिए क्यों?

Trending दिल्ली नोएडा
Spread the love

Traffic Challan: नोएडा से दिल्ली आने वालों के लिए के लिए जरूरी खबर है।

Traffic Challan: अगर आप नोएडा से दिल्ली आना-जाना करते हैं या दिल्ली (Delhi) में रहते हैं और आपके पास कोई पुराना वाहन है, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। परिवहन विभाग (Transport Department) अब पुराने वाहनों के खिलाफ पहले से कहीं ज्यादा सख्त रवैया अपनाने जा रहा है। अब कार्रवाई सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अपार्टमेंट की संयुक्त पार्किंग (Parking) में खड़ी गाड़ियों पर भी गाज गिर सकती है। पढ़िए पूरी खबर…
ये भी पढ़ेंः Greater Noida: ग्रेटर नोएडा वेस्ट वालों..शाहबेरी पर नया अपडेट पढ़ लीजिए

Pic Social Media

ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करें https://whatsapp.com/channel/0029VaBE9cCLNSa3k4cMfg25

अपार्टमेंट की पार्किंग से भी उठेंगे पुराने वाहन

परिवहन विभाग (Transport Department) की नीति के मुताबिक, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं है। यह नीति पहले से लागू है, लेकिन अब विभाग ने इसे और कड़ा बना दिया है। अगर ऐसे वाहन अपार्टमेंट की संयुक्त पार्किंग में खड़े पाए जाते हैं, तो भी उन्हें उठा लिया जाएगा। पहले इस पर थोड़ी ढील थी, लेकिन अब विभाग की टीमें अपार्टमेंट परिसर तक पहुंच रही हैं।

लेकिन, अगर वाहन आपके निजी घर की पार्किंग में खड़ा है, तो उसे जब्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही ऐसा वाहन बाहर या किसी सार्वजनिक स्थान या सोसायटी की साझा पार्किंग में पाया गया, कार्रवाई तय है।

59 लाख से ज्यादा वाहन हो चुके हैं अवैध

दिल्ली (Delhi) में अब तक 59 लाख से अधिक ऐसे वाहन चिह्नित किए जा चुके हैं, जिनकी तय उम्र सीमा पूरी हो चुकी है और जिनका पंजीकरण रद्द किया जा चुका है। विभाग ने इस संबंध में अंतिम मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी जारी कर दी है, जिसके तहत अब सार्वजनिक या साझी जगहों पर खड़े ऐसे वाहनों को बिना किसी चेतावनी के जब्त किया जाएगा।

पहली बार पकड़े जाने पर वाहन मालिक (Vehicle Owner) को चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है, लेकिन दोबारा वही वाहन सड़क या सार्वजनिक स्थान पर पाया गया तो उसे सीधे स्क्रैप कर दिया जाएगा।

क्या कहता है नियम?

दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) क्षेत्र में डीजल गाड़ियों को 10 साल और पेट्रोल गाड़ियों को 15 साल पूरे होने के बाद चलाना प्रतिबंधित है। ऐसे वाहनों के लिए स्क्रैपिंग अनिवार्य है। सरकार ने स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए कई छूटें भी दी हैं।

गैर-परिवहन वाहनों पर

  • पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी पर 20% टैक्स छूट
  • डीजल पर 15% टैक्स छूट

परिवहन वाहनों पर

  • पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी पर 15% टैक्स छूट

डीजल पर 10% टैक्स छूट

  • हालांकि यह छूट वाहन के स्क्रैप मूल्य के अधिकतम 50% तक ही सीमित होगी।

क्या विकल्प हैं वाहन मालिकों के पास?

जो वाहन मालिक (Vehicle Owner) अपने पुराने वाहन को स्क्रैप नहीं कराना चाहते, वे चाहें तो उसे दिल्ली के बाहर किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। स्क्रैपिंग के बाद मिलने वाला सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट 3 साल तक वैध रहेगा और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी बेचा या खरीदा जा सकता है।

ये भी पढ़ेंः Noida: नोएडा में कटा 38,500 का चालान..वजह भी जान लीजिए

सख्ती का दौर फिर शुरू

लेकिन परिवहन विभाग (Transport Department) द्वारा समय-समय पर चेतावनियां जारी की गई हैं, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में पुराने वाहन जगह-जगह खड़े हैं। इसी को देखते हुए विभाग अक्टूबर में जारी SOP के आधार पर अपनी मुहिम को दोबारा तेज कर रहा है। इस बार अपार्टमेंट की पार्किंग भी रडार पर है।