Plot Scheme: सिर्फ इतने लाख में मिलेगा घर बनाने का मौका
Plot Scheme: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) जल्द ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए राहतभरी प्लॉट योजना (Plot Plan) शुरू करने जा रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) जैसे महंगे इलाकों में घर का सपना देखने वालों के लिए यह योजना बड़ी सौगात साबित हो सकती है।

आपको बता दें कि इस योजना के तहत सेक्टर-18 और 20 में जमीन चिह्नित कर ली गई है। 18 जून को होने वाली बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद योजना शुरू की जाएगी। पहले चरण में 8288 प्लॉट आवंटित किए जाएंगे, जिनकी कीमत 7.5 लाख रुपये होगी। आवेदक इन प्लॉटों पर ढाई मंजिला मकान बना सकेंगे।
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10 साल तक बिक्री पर रोक
यीडा के अनुसार, प्लॉट न्यूनतम दर पर आवंटित होंगे और किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलेगी। हालांकि, एक शर्त होगी कि आवेदक 10 साल तक प्लॉट या मकान नहीं बेच सकेंगे। इस योजना से कम आय वर्ग के लोग यमुना सिटी जैसे महंगे क्षेत्र में घर बना सकेंगे, जहां जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। अगले कुछ महीनों में चरणबद्ध तरीके से 20 हजार प्लॉटों की योजना लाई जाएगी। केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है, ही आवेदन के पात्र होंगे।
आसमान छूते दामों में राहत
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) क्षेत्र में जमीन की कीमतें इतनी अधिक हैं कि मध्यम वर्ग के लिए मकान खरीदना मुश्किल हो गया है। निम्न आय वर्ग के लोग तो इसका सपना भी नहीं देख सकते। इससे अवैध कॉलोनियों का जाल फैल रहा है, जहां लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं। यीडा की यह योजना कमजोर वर्ग के लिए राहत लाएगी।
आरक्षण का प्रावधान
योजना में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। भारतीय सेना के जवान, पूर्व सैनिक, शहीद सैनिकों की विधवाएं और दिव्यांगजन को 5-5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यीडा क्षेत्र के उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों को 29 प्रतिशत, अस्पताल, कॉलेज और प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। शेष 51 प्रतिशत आम लोगों के लिए होंगे।
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यीडा सीईओ का बयान
यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह (CEO Arunvir Singh) ने कहा, ’30 वर्गमीटर के प्लॉटों की योजना की तैयारी चल रही है। आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद योजना शुरू होगी। इसमें केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन कर सकेंगे।’
