छोटे व्यापारियों को मिलेगा बढ़ावा
Punjab News: पंजाब के सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में छोटे दुकानदारों (Shopkeepers) के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। मान सरकार ने पंजाब दुकान (Punjab Shop) और व्यापारिक स्थापना अधिनियम, 1956 में संशोधन कर इंस्पेक्टर राज (Inspector Raj) को खत्म करने का फैसला लिया है, जिससे छोटे दुकानदारों को अनावश्यक कागजी कार्रवाई से छुटकारा मिलेगा। पढ़िए पूरी खबर…
20 से कम कर्मचारियों वाली दुकानों को राहत
सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने कहा कि छोटे दुकानदार लंबे समय से इंस्पेक्टर राज (Inspector Raj) की शिकायत कर रहे थे। नए नियमों के तहत, जिन दुकानों में 20 से कम कर्मचारी (Helper) हैं, उन्हें कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखने या जमा करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, 20 से अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों को 6 महीने बाद पूरा रिकॉर्ड जमा करना होगा। पहले एक या दो हेल्पर रखने वाली दुकानों को भी पूरी जानकारी देनी पड़ती थी, जिससे दुकानदारों पर अनावश्यक बोझ पड़ता था।
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कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम में बढ़ोतरी
सीएम मान (CM Mann) ने यह भी ऐलान किया कि कर्मचारियों का ओवरटाइम समय बढ़ाकर 3 महीने में 50 घंटे कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही, हेल्पर रखने की मंजूरी अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 24 घंटे के भीतर मिल जाएगी, जो पहले समय लेने वाली प्रक्रिया थी।
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छोटे व्यापारियों को मिलेगा बढ़ावा
सीएम भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) ने कहा कि इस फैसले से छोटे दुकानदारों को इंस्पेक्टर राज की लूट से मुक्ति मिलेगी और वे खुलकर व्यापार कर सकेंगे। यह संशोधन पंजाब के व्यापार को बढ़ावा देने और छोटे दुकानदारों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि संशोधित अधिनियम को जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसके बाद इसे औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा।
