Noida

Noida-ग्रेटर नोएडा में रहना होगा महंगा..वजह भी जान लीजिए

Trending ग्रेटर नोएडा- वेस्ट नोएडा
Spread the love

Noida-ग्रेटर नोएडा में रहने वालों के लिए जरूरी खबर है।

Noida-Greater Noida News: अगर आप नोएडा-ग्रेटर नोएडा की हाईटेक (Hi-Tech) और इंटीग्रेटेड टाउनशिप (Integrated Township) में रहते हैं, तो यह खबर आपको जरूर जाननी चाहिए। अब वहां रहना पहले से थोड़ा महंगा पड़ सकता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने इन टाउनशिप में रहने वाले लोगों (People) से घर के टैक्स के साथ-साथ वाटर टैक्स वसूलने का फैसला लिया है। यूपी कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब नगर निकाय इन इलाकों से टैक्स (Tax) वसूल सकेंगे, चाहे वो टाउनशिप (Township) उनके हैंडओवर में हों या नहीं। पढ़िए पूरी खबर…
ये भी पढ़ेंः Noida से गुरुग्राम..बिना जाम इस एक्सप्रेसवे पर दौड़ेगी आपकी गाड़ी

Pic Social Media

ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करें https://whatsapp.com/channel/0029VaBE9cCLNSa3k4cMfg25

यूपी सरकार (UP Government) ने शहरी विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हाईटेक और इंटीग्रेटेड टाउनशिप (Integrated Township) में रहने वाले लोगों से हाउस टैक्स और वाटर टैक्स वसूलने की अनुमति नगर निकायों को दे दी है। अब तक इन टाउनशिप को हैंडओवर न होने के चलते टैक्स नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब शासनादेश जारी होने के बाद यह नियम प्रभाव में आ जाएगा।

नहीं रहने वालों से भी वसूला जाएगा टैक्स

यूपी सरकार (UP Government) ने कहा है कि इन टाउनशिप में जिन मकानों या फ्लैटों (Flats) में लोग रह नहीं रहे हैं, उनसे भी हाउस और वाटर टैक्स लिया जाएगा। यह निर्णय जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और शहरी सेवाओं को मजबूत करने के लिए लिया गया है।

ये टाउनशिप होंगी प्रभावित

प्रदेश में फिलहाल 7 हाईटेक और 50 से अधिक इंटीग्रेटेड टाउनशिप (Integrated Township) बसाई जा चुकी हैं, जिनमें लाखों लोग रहते हैं। इन सभी पर अब टैक्स की नई व्यवस्था लागू होगी। इनमें अंसल लखनऊ, गर्व बिल्डटेक, उप्पल चड्ढा, सनसिटी गाजियाबाद, उत्तम स्टील्स बुलंदशहर और पंचम रियलकॉन प्रयागराज जैसी प्रमुख टाउनशिप शामिल हैं।

Pic Social Media

टैक्स चुकाने के बदले मिलेंगी ये सुविधाएं

यूपी सरकार के मुताबिक टैक्स वसूली (Tax Recovery) के बाद इन टाउनशिप में सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाएं बेहतर की जाएंगी। इससे शहरी जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

ये भी पढ़ेंः Air Ticket: फ्लाइट टिकट खरीदने वालों के लिए बड़ी और ज़रूरी खबर

जानिए कैसे तय होगा टैक्स?

बता दें कि हाउस टैक्स (House Tax) का निर्धारण नगर निकायों द्वारा तय किराया दर के आधार पर होगा। कुल निर्मित क्षेत्र का 80 प्रतिशत लेकर, यूनिट रेट को 12 महीने से गुणा कर उसका 15 प्रतिशत हाउस टैक्स बनेगा। इसके साथ ही 12 प्रतिशत वाटर टैक्स और 3.5 प्रतिशत सीवर टैक्स वसूला जाएगा।