Rajasthan: किसानों के लिए भजनलाल सरकार की नई योजना, जानिए किसनो मिलेगा लाभ
Rajasthan News: राजस्थान के किसानों के बेहतरी के लिए भजनलाल सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajan Lal Sharma) के नेतृत्व वाली सरकार किसानों को बिजली, पानी की कोई समस्या न हो इसका पूरा ख्याल रखती है। इसी क्रम में क्षेत्र में गिरते भूजल स्तर से परेशान किसानों के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसी योजना चलाई जा रही है जिसमें किसानों को 1 लाख 35 हजार रुपये मिलते हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से संचालित फार्म पॉण्ड योजना (Farm Pond Scheme) किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार की यह बरसात के पानी का संरक्षण करने का सर्वोत्तम साधन है। जिससे किसान छोटी मोटी खेती करके अपनी आजीविका चला सकते है। इस योजना के लिए आवेदन चालू हो गए है, ऐसे में पात्र किसान ऑनलाइन आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकते है।
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शुरू हुआ आवेदन
प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्षा जल संरक्षण (Rain Water Conservation) से किसानों के लिए खेत तलाई (फार्म पॉण्ड) का निर्माण महत्वपूर्ण और उपयोगी कार्य है। वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भजनलाल सरकार के कृषि विभाग के माध्यम से वर्ष 2025-26 में भी पात्र किसानों को अनुदान उपलब्ध करवा रही है। यह अनुदान के लिए किसान के नाम न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर भूमि स्वामित्व और सह खातेदार होने पर उनके हिस्से में एक स्थान पर 0.3 हेक्टेयर भूमि स्वामित्व होना आवश्यक है।
संयुक्त खातेदार होने पर आपसी सहमति से प्रति किसान 0.3 हेक्टेयर और 1 ही खसरा में अलग-अलग फार्म पॉण्ड पर अनुदान के लिए पात्र होंगे। दोनों फार्म पॉण्ड की दूरी 50 फीट होनी आवश्यक है। एक किसान को दूसरे फार्म पॉण्ड पर अनुदान अन्यत्र भूमि और अन्य खसरा नंबरों के आधार पर ही दिया जाएगा। फार्म पॉण्ड निर्माण पर फव्वारा, ड्रिप संयंत्र की स्थापना के बाद ही अनुदान मिलता है।
आवेदन करने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत
आपको आप भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास जमाबंदी नकल, भूमि का नक्शा, जनाधार कार्ड, लघु व सीमांत श्रेणी (Marginal Category) का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इनके बगैर योजना में शामिल नहीं हो सकते है। किसान फार्म पॉण्ड के लिए ई मित्र या स्वयं के स्तर पर राज किसान साथी पोर्टल पर किसान नागरिक लॉगिन पर जाकर जनाधार नंबर के जरिए से 30 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते है।
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जानिए कितना मिलता है अनुदान
भजनलाल सरकार (Bhajanlal Sarkar) की इस योजना के तहत लघु, सीमांत व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति किसानों को इकाई लागत (1,05,000) का 70 प्रतिशत अथवा अधिकतम 73,500 रुपए जो भी कम हो देय होगा। वहीं अन्य किसानों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम 63,000 रुपए देय होगा। प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉण्ड निर्माण पर किसान को इकाई लागत (1,50,000) का 90 प्रतिशत और अधिकतम 1,35,000 रुपए व अन्य किसानों को लागत का 80 प्रतिशत तथा अधिकतम 1,20,000 रुपए अनुदान मिलेगा।
अनुदान की अधिकतम सीमा 1200 घनमीटर या इससे ज्यादा आकार का फार्म पॉण्ड बनाने पर मिलेगा। किसान द्वारा अगर न्यूनतम 400 घनमीटर इससे अधिक आकार का फार्म पॉण्ड निर्माण पर प्रोरेटा बेसिस पर गणना से अनुदान दिया जाएगा। फार्म पॉण्ड का निर्माण कृषि विभाग के दिशा निर्देशानुसार ही कराना होगा।
बाबूलाल यादव, सहायक निदेशक कृषि विस्तार के अनुसार पॉण्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए है। किसान आवश्यक दस्तावेजों के साथ ई-मित्र के माध्यम या राज किसान साथी पोर्टल पर स्वयं भी आवेदन कर सकते है। आवेदनों का निस्तारण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। पात्र किसानों को सरकार की योजना का लाभ उठाना चाहिए।
