चंडीगढ़ में 7 खतरनाक कुत्तों पर बैन..नियम तोड़ने पर 10 लगेगा हजार का जुर्माना

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Chandigarh News: चंडीगढ़ में 7 खतरनाक कुत्तों पर बैन लगा दिया है। और नियम तोड़ने पर 10 हजार का जुर्माना भी लगेगा। चंडीगढ़ में रोजाना बढ़ रहे कुत्तों (Dogs) के आतंक को खत्म करने के लिए चंडीगढ़ पेट डॉग्स एंड कम्युनिटी डॉग्स बायलॉज (Chandigarh Pet Dogs and Community Dogs Bylaw) 2023 को मंजूरी दे दी गई है। जिसके अनुसार अब शहर में पालतू कुत्ते का पंजीकरण (Registration) करवाना होगा और लोग किसी भी कुत्ते को कहीं भी खाना नहीं खिला सकेंगे। पढ़िए पूरी खबर…
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आपको बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम (Chandigarh Municipal Corporation) द्वारा 7 खतरनाक प्रजाति के कुत्तों पर बैन लगा दिया है। अगर इसके बाद भी कोई इन कुत्तों को रखता पाया जाता है तो नियमों की उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ 10 हजार जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही पालतू कुत्ते का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसकी जिम्मेदारी मालिक की होगी। ऐसा न करने पर कार्रवाई का प्रावधान भी होगा।

चंडीगढ़ में 7 खतरनाक कुत्तों पर बैन

चंडीगढ़ में अमेरिकन बुलडॉग, पिटबुल, बुल टेरियर, केन कोरसो, डोगो अर्जेंटीनो, रॉटविलर इन 7 कुत्तों पर बैन लगा दिया है।

जानिए कुत्ता रखने का प्रावधान

कुत्ता रखने का प्रावधान में 5 मरला या उससे कम क्षेत्रफल वाले घरों में एक कुत्ते (Dogs) को पाल सकेंगे। अलग-अलग फ्लोर पर एक से ज्यादा परिवार रह रहे हो तो अधिकतम 3 कुत्तों की अनुमति होगी। 5 मरले से बड़े और 12 मरले से कम वाले घरों में 2 कुत्ते पाल सकेंगे। इसमें भी अलग-अलग फ्लोर पर 3 कुत्तों की अनुमति होगी।

वही 12 मरला से बड़े और एक कनाल से काम के घरों में 3 कुत्तों की अनुमति होगी। इनमें से एक मोंगरे/ इंडी कुत्ते को अपनाना अनिवार्य होगा और एक कनाल से अधिक के घरों में 4 कुत्ते पाल सकेंगे। इनमें से 2 मोंगरे/ इंडी कुत्ते को अपनाना अनिवार्य होगा।

500 की फीस देकर करवाना होगा पंजीकरण

अगर कुत्ता रखना है तो उसके लिए 500 देकर पंजीकरण (Registration) करवाना होगा। आवेदन के साथ कुत्ते की 2 लेटेस्ट फोटो और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी होगा। कुत्ते को एक मेटल टोकन दिया जाएगा। जिस कुत्ते के गले में बांधना होगा। यह पंजीकरण लाइफटाइम के लिए होगा लेकिन हर 5 साल बाद इसे रिन्यू कराना होगा।

  • एनजीओ, वालंटियर, पेट ब्रीड्स, पेट शॉपकीपर, डॉग ट्रेनर डॉग हॉस्टल व क्रैच, डॉग ग्रूमर को भी पंजीकरण कराना होगा।
  • कुत्तों को सुखना लेक, रोज गार्डन, शांतिकुंज ,लेजर वैली, मिनी रोज गार्डन, फ्रेगरेंस गार्डन, टेरेंस गार्डन ,शिवालिक गार्डन समेत अन्य कई जगह पर ले जाने पर रोक होगी। पार्कों में चलने के लिए निकले लोगों को साथ में पूप बाग रखना होगा।
  • अब कोई भी किसी स्ट्रेट डॉग को कहीं भी खाना नहीं दे सकेगा। आरडब्ल्यूए व पार्षद की सहमति से प्रत्येक इलाके में जगह चयनित की जाएंगे, यहां कुत्तों को खाना दिया जा सकेगा।