Mutual Fund: अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या निवेश करना चाह रहे हैं तो खास खबर आपके ही लिए है। आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश करने वालों के लिए 31 मार्च की तारीख अहम होने वाली है। क्योंकि, म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए अपना KYC फिर से कराने की 31 मार्च लास्ट डेट है।
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ऐसे में अब आपके पास सिर्फ 1 दिन का ही समय बचा है। रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, सीएएमएस और केफिन टेक्नोलॉजीज की तरफ से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन को भेजे गए ईमेल के मुताबिक, वे म्यूचुअल फंड निवेशक, जिनका केवाईसी किसी भी आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज पर आधारित नहीं है। 31 मार्च 2024 से पहले दोबारा उन्हें KYC कराना होगा।
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अगर निवेशक KYC नहीं कराते हैं तो उन्हें 1 अप्रैल से कोई भी म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन करने की अनुमति नहीं होगी। चाहे वह एसआईपी (SIP), एसडब्ल्यूपी (SWP) या रेडेमप्शन हो। बात दें कि अगर आप एमएफडी (रेगुलर प्लान) के जरिए निवेश करते हैं, तो जरूरत पड़ने पर आपको अपना केवाईसी दोबारा करने के बारे में सूचित किया जाएगा। लेकिन, अगर आप स्वयं (Direct Plan) निवेश कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको इसकी सूचना मिले ही।
फिर से KYC कराने की क्या है वजह
आपको बता दें कि मनीकंट्रोल ने कुछ म्यूचुअल फंड हाउस से बात की, उनमें से एक ही हाउस ने यह जानकारी दी है कि कुछ निवेशकों को इस बारे में सूचित करने वाले ईमेल/एसएमएस मिले हैं। कुछ म्यूचुअल फंड हाउसों में से एक ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने निवेशकों को ऐसी कोई सूचना नहीं दी है।
दोबारा से केवाईसी कराने की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए एमएफडी और प्लानरुपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर अमोल जोशी ने बताया कि इन ईमेल के मुताबिक, सिक्योरिटी मार्केट के लिए केवाईसी मानदंडों पर सेबी मास्टर सर्कुलर के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पुन: केवाईसी किया जा रहा है।