Income Tax: इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए 1 अप्रैल 2025 से बड़ा बदलाव होने वाला है।
Income Tax News: इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए 1 अप्रैल 2025 से बड़ा बदलाव होने वाला है। नए टैक्स स्ट्रक्चर (New Tax Structure) के तहत 12 लाख रुपए तक की सैलरी वालों को इनकम टैक्स (Income Tax) से छूट मिलेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें न्यू टैक्स रिजीम (NTR) का चुनाव करना होगा। वहीं, जिनकी सैलरी 12 लाख रुपए से अधिक है, उनके लिए यह सवाल महत्वपूर्ण है कि उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम (OTR) में रहना चाहिए या न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में स्विच करना चाहिए। पढ़िए पूरी खबर…
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ओल्ड टैक्स रिजीम vs न्यू टैक्स रिजीम में क्या है अंतर?
ओल्ड टैक्स रिजीम
- धारा 80C, 80D, 80TTA जैसे सेक्शन के तहत टैक्स छूट मिलती है।
- HRA (हाउस रेंट अलाउंस), NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम), और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट उपलब्ध है।
- इन्वेस्टमेंट और बचत पर टैक्स बेनिफिट मिलता है।
न्यू टैक्स रिजीम
- कम टैक्स स्लैब और कम टैक्स दरें।
- सीमित छूट: केवल NPS में नियोक्ता के योगदान (धारा 80CCD(2)) और टेलीफोन/परिवहन भत्ते पर छूट मिलती है।
- बिना कटौती और छूट के सरलीकृत टैक्स प्रक्रिया।
12 लाख रुपए तक की सैलरी वालों के लिए राहत
नए टैक्स स्ट्रक्चर (New Tax Structure) के तहत 12 लाख रुपए तक की सैलरी वालों को इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट मिलेगी। हालांकि, इसके लिए उन्हें न्यू टैक्स रिजीम का चुनाव करना होगा। यह कदम मध्यम वर्ग को टैक्स के बोझ से राहत देने के लिए उठाया गया है।
25 लाख रुपए सैलरी वालों के लिए क्या है बेहतर?
उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की CTC (कॉस्ट टू कंपनी) 25 लाख रुपए है और वह ओल्ड टैक्स रिजीम का उपयोग कर रहा है, तो उसे नए टैक्स स्ट्रक्चर के तहत फायदा हो सकता है। न्यू टैक्स रिजीम में NPS पर नियोक्ता के योगदान की छूट सीमा 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई है। इससे टैक्स बचत हो सकती है।
कब चुनें न्यू टैक्स रिजीम?
- यदि आप कम इन्वेस्टमेंट और बचत करते हैं।
- यदि आपके पास HRA, स्वास्थ्य बीमा, या अन्य छूट के दावे करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं।
- यदि आप सरलीकृत टैक्स प्रक्रिया चाहते हैं।
कब चुनें ओल्ड टैक्स रिजीम?
- यदि आप बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट और बचत करते हैं।
- यदि आप HRA, स्वास्थ्य बीमा, और अन्य छूट का लाभ उठाते हैं।
- यदि आपकी सैलरी 12 लाख रुपए से अधिक है और आपको लगता है कि OTR में आपकी टैक्स बचत अधिक होगी।


न्यू टैक्स रिजीम के फायदे
- कम टैक्स दरें और सिंपलीफाई प्रक्रिया।
- NPS पर अधिक छूट (14% तक)।
- टेलीफोन और परिवहन भत्ते पर छूट।
ओल्ड टैक्स रिजीम के फायदे
- विभिन्न सेक्शन (80C, 80D, 80TTA आदि) के तहत छूट।
- HRA और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्स बचत।
- इन्वेस्टमेंट और बचत पर अधिक टैक्स बेनिफिट।
