Ghaziabad:शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसायटी के AOA पर गंभीर आरोप

गाज़ियाबाद दिल्ली NCR

Ghaziabad News: ख़बर गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम स्थित शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसायटी से है। जहां निवासियों और अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन ( एओए) के अधिकारियों के बीच टकराव की स्थित बनी हुई है। निवासियों ने AOA पर यूपी अपार्टमेंट एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

ख़बरीमीडिया को भेजे गए पत्र के मुताबिक RWA के  द्वारा अवैधानिक तरीके से सोसाइटी के रख रखाव एवं दुरुस्तीकरण के लिये कुल पूंजीगत व्यय ( रुपया 22600/ -) की  तीन किश्तों के रूप में धन राशी मांगी गई थी  और मीटिंग में पारित  प्रस्ताव के निर्णय का उल्लंघन करते हुए  इसको  तीन के जगह चार किश्तों में बाट दिया गया।

निवासियों और RWA के बीच टकराव की  मुख्य वजह  पदाधिकरियों द्वारा यूपी अपार्टमेंट एक्ट का उलंघन  करते  हुए निरथर्क तर्कों  के आधार पर साझा पूंजीगत व्यय  की राशि को  सोसाइटी के फ्लैट  की संख्या  के बराबर  बांट दिया  जबकि  उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट अधिनियम की धारा 18 के अनुसार फ्लैट की साइज़ के हिसाब से पूंजीगत व्यय की गणना होनी चाहिए |

आर.डब्लू ए के पधाधिकरियो के अनुसार  पूंजीगत व्यय  की राशी स्पेशल जनरल मीटिंग द्वारा प्रति  फ्लैट  की संख्या  के आधार पर निर्णय पारित हुआ था। अगर   तथ्यों को  देखा जाए तो मीटिंग में प्रस्ताव पारित होने के बाबजूद भी आदेश उपविधि अधिनियम धारा 55 के अनुसार उपविधि अधिनियम के  प्रावधान ही प्रभावी होंगे इसका मतलब जो भी उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट में प्रावधान हैं वो ही लागू होगा |

इस कारणवश अधिकांश निवासी मीटिंग में पास निर्णय से असहमत हैं और वो इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं | निवासियों का कहना हैं कि सोसाइटी की दुर्दशा को देखते हुए और रख रखाब एवं दुरस्तीकरण के लिये वो पूंजीगत व्यय का भुगतान करने को तैयार हैं यदि   आर.डब्लू ए के  पदाधिकारीगण यूपी अपार्टमेंट एक्ट की धारा 18 के  अनुसार पूंजीगत व्यय की गणना करते हैं |

सूत्रों के अनुसार सोसाइटी के कार्यो को शुरू करने के लिए 75 % से  ज्यादा अधिकांश निवासियों ने डर के कारण से किश्तों द्वारा  पूंजीगत व्यय का भुगतान भी कर दिया हैं अधिकांश निवासियों की शिकायत है कि आर.डब्लू.ए. द्वारा मीटिंग में पारित पूंजीगत व्यय को कार्य की प्रगति के अनुसार ही  भुगतान लिया जाएगा और आर.डब्लू. ए. द्वारा अपने  ही निर्णय का उल्लंघन करते हुए  प्रस्तावित समय से कार्य शुरू नहीं किया और पूंजीगत व्यय के  भुगतान की सभी किश्ते भी  निवासियों से  ले ली गई  हैं  और मीटिंग में प्रस्तावित दिनांक के अनुसार कार्य शुरू नहीं करके कार्यो को तकनीकी आधार पर  लम्बे समय तक पूर्ण होने का समय भी बढ़ा दिया हैं  |

फ़िलहाल  आर.डब्लू ए के पदाधिकारीगण मीटिंग में पास हुए निर्णय को वापस लेने  से इंकार कर रहे  हैं और भुगतान नहीं करने पर आर.डब्लू ए के पधाधिकरियो द्वारा निवासियों  पर  जुर्माना और  अवैधानिक तरीके से  पॉवर बैकअप काटने का नोटिस दे रहे हैं जिससे निवासियों में आर.डब्लू.ए. के प्रति रोष  बढता जा रहा हैं |

इसकी  शिकायत डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ और जी.डी.ए. के अधिकारी के समक्ष आपतियों को दर्ज कराया गया है। लेकिन दोनों ही  विभाग परेशान निवासियों की  शिकायतों पर निर्णय करने की बजाय  एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का बता कर बच रहे हैं। विरोध कर रहे निवासियों का कहना हैं कि  यदि आर.डब्लू ए ने यू.पी अपार्टमेंट एक्ट के अनुसार पूंजीगत व्यय के गणना नहीं की तो उन्हें न्याय के लिये कानून का सहारा भी लेना पड़ सकता हैं |

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