Ghaziabad में अवैध कोचिंग सेंटरों के खिलाफ एजुकेशन विभाग कार्रवाई की योजना बना रहा है।
Ghaziabad News: गाजियाबाद में कोचिंग सेंटर (Coaching Centre) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि गाजियाबाद (Ghaziabad) में अवैध कोचिंग सेंटरों के खिलाफ एजुकेशन विभाग (Education Department) कार्रवाई की योजना बना रहा है। विभाग ने इसके लिए विशेष टीम बनाई है, जो बिना रजिस्ट्रेशन (Registration) के चल रही कोचिंग संस्थाओं की जांच करेगी और उन्हें बंद कराएगी। जिले में कुल 40 रजिस्टर्ड कोचिंग हैं, जबकि करीब 500 से अधिक कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं। इनमें से केवल 10 कोचिंग के पास फायर NOC है, जबकि बाकी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। पढ़िए पूरी खबर…
ये भी पढ़ेः PNB Account: PNB में अकाउंट है तो जल्दी से करवा लें ये काम

ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करें https://whatsapp.com/channel/0029VaBE9cCLNSa3k4cMfg25
शिक्षा विभाग (Education Department) की रिपोर्ट के अनुसार, सभी कोचिंग संस्थान व्यवसायिक गतिविधि के तहत आते हैं और इन्हें नंदग्राम स्थित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से पंजीकरण लेना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, फायर एनओसी और अन्य सुरक्षा उपायों का पालन करना भी जरूरी है। बावजूद इसके, कई अवैध कोचिंग संस्थान नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और छात्रों की जान जोखिम में डाल रहे हैं।
अभी हाल ही में RDC क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर पर अभिभावकों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। आरोप था कि कोचिंग ने दो साल की फीस एडवांस में ली, लेकिन शिक्षकों को वेतन न मिलने के कारण उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया। यह कोचिंग भी पंजीकृत नहीं थी, जिसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई। अब शिक्षा विभाग ने सभी कोचिंग संस्थानों की जांच करने का निर्णय लिया है।
पिछले साल जुलाई में दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में हुए हादसे के बाद, जिसमें छात्रों की मौत हो गई थी, शिक्षा विभाग ने सुरक्षा मानकों पर जोर दिया था। हालांकि, छह माह बाद भी जिले में पंजीकृत कोचिंग की संख्या में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है।
सभी कोचिंग संस्थानों की जाएगी जांच
जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा (Dharmendra Sharma) ने कहा कि टीम बनाकर सभी कोचिंग संस्थानों की जांच की जाएगी और जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंजीकरण और सुरक्षा मानकों का पालन सभी कोचिंग संस्थानों के लिए अनिवार्य है।
प्रमुख गाइडलाइन
- कोचिंग का पंजीकरण जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में होना चाहिए।
- अग्निशमन विभाग की एनओसी आवश्यक है।
- कोचिंग में अलग-अलग प्रवेश और निकासी गेट होने चाहिए।
- बेसमेंट में कक्षाएं नहीं चलानी चाहिए।
- छात्रों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए।
- आपातकालीन द्वार और पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए।
रजिस्ट्रेशन लिस्ट से कई चर्चित कोचिंग गायब
बता दें कि कई बड़े चर्चित कोचिंग संस्थानों को जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं हैं। जब उनसे बात की तो बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया हुआ है। वहीं, कई संचालकों ने कहा कि नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है। बता दें कि आरडीसी, राजनगर एक्सटेंशन, राकेश मार्ग, कविनगर, वैशाली, शालीमार गार्डन, वसुंधरा, मुरादनगर, मोदीनगर, लोनी बड़े स्तर पर कोचिंग का संचालन हो रहा है।
ये भी पढ़ेः Senior Citizen: सीनियर सिटीज़न को नहीं भरना होगा इनकम टैक्स
GPA ने लिखा पत्र
गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन (GPA) ने प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) को पत्र लिखकर कोचिंग संस्थानों की मनमानियों पर रोक लगाने और इनके नियंत्रण के लिए एक कमेटी का गठन करने का अनुरोध किया है। साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक को भी पत्र लिखा है।
GPA की अध्यक्ष सीमा त्यागी और सचिव अनिल सिंह ने कहा कि जिले में अनेकों कोचिंग संस्थान बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। नामी कोचिंग संस्थान होने के बावजूद भी एडवांस फीस लेकर छात्रों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं।