Gurugram: गुरुग्राम में 100 से ज्यादा फार्महाउस पर बड़ा खतरा, चल सकता है बुलडोजर
Gurugram News: गुरुग्राम में 100 से ज़्यादा फार्महाउस (Farmhouse) के लिए बिलकुल भी अच्छी खबर नहीं है। आपको बता दें कि गुरुग्राम (Gurgaon) में सुल्तानपुर झील (Sultanpur Lake) के प्रतिबंधित क्षेत्र में बने अवैध निर्माण गिराए जाएंगे। वन्य जीव विभाग लगभग 110 अवैध निर्माणों को नोटिस देने की तैयारी में है। इसके लिए विभाग ने तहसीलदार को पत्र लिखकर सभी अवैध निर्माण करने वाले लोगों की जानकारी मांग ली है। जानकारी हालिस होते ही सभी को 15 दिन में अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद बुलडोजर (Bulldozer) की कार्रवाई की जाएगी।
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आपको बता दें कि फर्रुखनगर (Farukhnagar) स्थित सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के 5 किलोमीटर दायरे में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी बिल्डरों और डीलरों ने अवैध रूप से 110 से भी ज्यादा अवैध निर्माण करके फार्म हाउस, सोसाइटियां बना दी हैं। पिछले साल वन्य विभाग की ओर से एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे में खुलासा हुआ था कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के 5 किलोमीटर प्रतिबंधित दायरे में पर्यावरण मंत्रालय की बिना अनुमति के 110 निर्माण हुए हैं। इनमें नौ सोसाइटियां और ज्यादातर फार्म हाउस शामिल हैं।
नियमों की खूब की गई अनदेखी
केंद्र सरकार ने सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी (Sultanpur Bird Sanctuary) को ईको-सेंसेटिव जोन-।(पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र) घोषित किया है। ऐसे में 5 किलोमीटर दायरे में निर्माण पर पूरी तरह से रोक है। नगर और ग्राम नियोजन विभाग ने 9 बिल्डर को ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए लाइसेंस जारी किया है। लाइसेंस में शर्त है कि इन्हें पर्यावरण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है। इन बिल्डर ने आवेदन तो किया, लेकिन अनापत्ति प्रमाणपत्र लिए बिना निर्माण कार्य किया।
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सर्वे में संबधित विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। इस दायरे में 9 सोसाइटियां बनकर तैयार हो गई हैं। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के मुख्यालय ने अनापत्ति प्रमाण पत्र की बिना जांच किए इन सोसाइटियों के नक्शे भी मंजूर कर दिए हैं। ज्यादातर सोसाइटियों को कब्जा प्रमाणपत्र तक जारी कर दिया। अब इन सोसाइटियों में बने फ्लैट में लगभग 7 हजार परिवारों ने रहना भी शुरू कर दिया है।
यह भी जान लीजिए
सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी को केंद्र सरकार ने ईको-सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इस जोन में 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इन अवैध निर्माणों में कई फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल, आवासीय इमारतें और एक स्कूल भी शामिल।
बंद हुए निर्माण कार्य
आरोप है कि प्रतिबंधित दायरे में कई प्राइवेट बिल्डरों की सोसाइटियां हैं। वन्य जीव विभाग की ओर से किए गए सर्वे के बाद 2 सोसाइटियों का निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है। ये सोसाइटियां अफॉर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत बनाई जा रही हैं, जिसमें लगभग 1500 फ्लैट हैं। ये सोसाइटियां गांव ढोरका, वजीरपुर और गोपालपुर में बनाई गई हैं।
आरके जांगड़ा, वन्य जीव अधिकारी, गुरुग्राम ने कहा कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के 5 किलोमीटर दायरे में बने 110 से ज्यादा अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जल्द कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण किसके नाम है, इसकी जानकारी ली जा रही है। नाम मिलने के बाद नोटिस दिया जाएगा।