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Delhi-NCR में BS-6 वाली गाड़ियों पर भी लगेगा बैन! पूरी खबर पढ़िए

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Delhi-NCR में पुरानी गाड़ियों पर बैन के दायरे में आ सकती हैं नई तकनीक वाली बीएस-6 गाड़ियां भी

Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर में वाहनों (Vehicles) की उम्र सीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक अहम सुनवाई 28 जुलाई को होने वाली है। इस सुनवाई में यह तय होगा कि BS-VI (बीएस-6) मानकों वाली नई तकनीक की पेट्रोल और डीजल गाड़ियों (Petrol and Diesel Vehicles) पर भी 15 साल (पेट्रोल) और 10 साल (डीजल) की उम्र सीमा लागू होगी या नहीं। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने गुरुवार को इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मंजूरी दी।

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आपको बता दें कि याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि दिल्ली में पॉल्यूशन नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई वाहनों की उम्र सीमा को सरकार बिना कोर्ट की अनुमति के बदल नहीं सकती। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि क्या BS-6 मानकों वाली गाड़ियों पर भी पुराने नियम लागू होंगे।

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दिल्ली में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध स्थगित

दिल्ली सरकार (Delhi Government) और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की बैठक के बाद एक राहत भरी खबर सामने आई है। दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर लगाए गए ईंधन प्रतिबंध को 1 नवंबर 2025 तक स्थगित कर दिया गया है। यह फैसला जनता के विरोध और तकनीकी कमियों को देखते हुए लिया गया।

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क्या था प्रतिबंध?

1 जुलाई 2025 से दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त नीति लागू की गई थी।

  • 10 साल से पुराने डीजल वाहनों
  • 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों

राजधानी में ईंधन भरने पर रोक थी। यह नियम दिल्ली और अन्य राज्यों के पंजीकृत सभी वाहनों पर लागू था। नियम लागू होने के बाद पेट्रोल पंपों पर अफरा-तफरी मची, और तीन दिनों में 80 से अधिक वाहन जब्त किए गए, जिनमें 67 दोपहिया, 12 कारें और एक ऑटो शामिल थे।

जनता के विरोध के बाद पुनर्विचार

जनता की असुविधा और विरोध को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (Minister Manjinder Singh Sirsa) ने CAQM से इस आदेश पर पुनर्विचार की मांग की थी। अब 28 जुलाई की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं, जहां BS-6 गाड़ियों के भविष्य पर फैसला हो सकता है।

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एनजीटी का पुराना आदेश

2015 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन को कम करने के लिए 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। इस नियम को लागू करने में अब तक कई चुनौतियां सामने आई हैं।