Punjab

Punjab: मान सरकार का बकायेदारों को तोहफा, अब इस तारीख तक जमा करें टैक्स बिना जुर्माना-ब्याज

पंजाब राजनीति
Spread the love

Punjab के सीएम भगवंत मान के नेतृत्व वाली ‘आप’ सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत दी है।

Punjab News: पंजाब के सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत दी है। नए ऐलान के तहत, जो लोग 15 अगस्त 2025 तक अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करेंगे, उन्हें 18 प्रतिशत ब्याज और 20 प्रतिशत जुर्माने से पूरी छूट मिलेगी। यह फैसला उन सैकड़ों बकायेदारों के लिए राहत लेकर आया है, जो 31 जुलाई तक की पिछली समयसीमा में टैक्स जमा नहीं कर पाए थे। पढ़िए पूरी खबर…

Pic Social Media

प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अवधि में विस्तार

आपको बता दें कि मान सरकार (Mann Government) ने जनहित में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की समयसीमा को बढ़ाकर 15 अगस्त 2025 कर दिया है। पहले यह अवधि 31 जुलाई तक थी, जिसके दौरान बकायेदारों को 18 प्रतिशत ब्याज और 20 प्रतिशत जुर्माने से छूट दी गई थी। जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस अवधि को बढ़ाने का फैसला किया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस छूट का लाभ उठा सकें। इसके अलावा, गलत प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालों पर लगाया गया 100 प्रतिशत जुर्माना भी 15 अगस्त तक माफ कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ेंः Punjab News: मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में 200 नए ‘आम आदमी क्लीनिक’ खोलने की घोषणा

ब्याज और जुर्माने की छूट से बढ़ी रिकवरी

पंजाब सरकार (Punjab Government) की इस पहल से प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी में तेजी आई है। ब्याज और जुर्माने में छूट की घोषणा के बाद बकायेदार बढ़-चढ़कर अपने बकाया टैक्स जमा कर रहे हैं। 31 जुलाई को खत्म हुई समयसीमा के दौरान भी भारी संख्या में लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया था। इस सफलता को देखते हुए भगवंत मान सरकार ने 15 अगस्त तक का अतिरिक्त समय दिया है, जिससे सभी बकायेदार इस अवसर का फायदा उठाकर अपने टैक्स का भुगतान कर सकें।

मान सरकार की जनहितकारी नीतियां

सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) के नेतृत्व में AAP सरकार लगातार जनहित में फैसले ले रही है। नशा मुक्ति अभियान से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और सुव्यवस्थित नियम-कानून तक, सरकार ने कई क्षेत्रों में सुधार किए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को दी गई यह राहत भी इसी दिशा में एक कदम है। सरकार का कहना है कि इस छूट से न केवल बकायेदारों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि नगर निगमों को बकाया राजस्व वसूलने में भी मदद मिलेगी।

ये भी पढ़ेंः Punjab: CM भगवंत मान ने शुरू किया आम आदमी क्लीनिक के लिए Whatsapp चैटबॉट

बकायेदारों के लिए सलाह

पंजाब सरकार (Punjab Government) ने बकायेदारों से अपील की है कि वे 15 अगस्त 2025 तक इस छूट का लाभ उठाकर अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें। इस अवधि के बाद ब्याज और जुर्माने की छूट समाप्त हो सकती है, और बकायेदारों को पूर्ण ब्याज और जुर्माना देना पड़ सकता है। यह योजना न केवल आर्थिक बोझ कम करने का अवसर है, बल्कि नियमों का पालन करने का भी एक मौका है।