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Punjab में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर आजीवन कारावास तक की सजा, विधानसभा में पेश हुआ सख्त विधेयक

पंजाब राजनीति
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Punjab सरकार ने धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए एक कड़ा कानून लाने की पहल की है।

Punjab News: पंजाब सरकार ने धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए एक कड़ा कानून (Law) लाने की पहल की है। सीएम भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) ने शनिवार को राज्य विधानसभा में ‘पंजाब पवित्र धर्मग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक, 2025’ पेश किया। इस विधेयक के तहत धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने वालों को आजीवन कारावास तक की सजा देने का प्रावधान किया गया है।

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आपको बता दें कि सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने सदन में विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह एक संवेदनशील और गंभीर मामला है, जो पूरे पंजाब के लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी की घटनाएं न सिर्फ वर्तमान, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए ऐसे अपराधों के लिए कठोर सजा जरूरी है।

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विधेयक भेजा गया प्रवर समिति को

विधानसभा में प्रस्तुत किए गए इस विधेयक को अब प्रवर समिति को भेजा गया है जिससे धार्मिक संगठनों और आम जनता से राय लेकर कानून को और मजबूत और प्रभावी बनाया जा सके। सरकार का कहना है कि वह इस कानून को व्यापक सहमति के साथ लागू करना चाहती है।

स्वर्ण मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाला इंजीनियर गिरफ्तार

इस बीच, अमृतसर में स्थित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) को ई-मेल के जरिए स्वर्ण मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि 24 वर्षीय शुभम दुबे को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। आरोपी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बीटेक की डिग्री धारक है। वह कई आईटी कंपनियों में काम कर चुका है।

अमृतसर के पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर (Gurpreet Singh Bhullar) ने कहा कि शुभम से 14 जुलाई को भेजे गए धमकी भरे ई-मेल के मामले में पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने उसका लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है।

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धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

पंजाब सरकार (Punjab Government) ने इस विधेयक और त्वरित कार्रवाई के जरिए साफ कर दिया है कि राज्य में धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। यह कानून राज्य में शांति और सौहार्द बनाए रखने की दिशा में एक मजबूत पहल माना जा रहा है।