Noida: नोएडा प्राधिकरण ने 50 से अधिक अवैध आवासीय सोसाइटियों को गिराने के आदेश जारी कर दिए हैं।
Noida News: नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने सलारपुर पुलिस चौकी के पीछे बसी 50 से अधिक अवैध आवासीय सोसाइटियों (Illegal Residential Societies) को गिराने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में 39 डेवेलपर्स (Developers) को नोटिस भेजकर एक सप्ताह में अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया है। तय समय में कार्रवाई न करने पर प्राधिकरण खुद निर्माण ध्वस्त करेगा, और इसके खर्च की भरपाई डेवेलपर्स से की जाएगी। पढ़िए पूरी खबर…

2018 से हो रहा था अवैध निर्माण
प्राधिकरण (Authority) की अधिसूचित और अर्जित भूमि पर ये अवैध सोसाइटियां बसाई जा रही थीं। इनमें से कई कॉलोनियां चर्चित महर्षि आश्रम की जमीन पर बनाई गई हैं। वर्ष 2018 से यहां पर अवैध निर्माण जारी था और अब एक पूरा नया शहर इस क्षेत्र में आकार ले चुका है।
नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम (Lokesh M) ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद कार्य-परिपत्र आठ के वरिष्ठ प्रबंधक सतेंद्र गिरी और भूलेख विभाग की डिप्टी कलेक्टर शशि त्रिपाठी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माणाधीन बिल्डिंगों पर नोटिस चस्पा कर दिए।
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निर्माणाधीन साइटों पर हंगामा
नोटिस चस्पा किए जाने के दौरान कुछ डेवेलपर्स ने निर्माण स्थलों पर विरोध करते हुए तीन घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में किसी की एक न चली। अधिकारियों ने 39 डेवेलपर्स की निर्माण साइटों पर काम रुकवाया और उन्हें नोटिस जारी कर कहा कि एक सप्ताह के भीतर अवैध निर्माण स्वयं ध्वस्त करें, अन्यथा प्राधिकरण कार्रवाई करेगा।
भूमि के खसरा नंबरों की जांच
अधिकारियों के अनुसार जिन खसरा नंबरों पर ये निर्माण हो रहे हैं, उनमें से कुछ भूमि को किसानों ने गलत तरीके से अपने नाम दाखिल-खारिज कराया है, जिसकी जांच जिला प्रशासन कर रहा है। अन्य खसरों में महर्षि आश्रम की जमीन शामिल है, जिस पर बिना अनुमति और बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण किया जा रहा है।
लोगों से अपील
प्राधिकरण (Authority) ने लोगों से अपील की है कि सलारपुर खादर पुलिस चौकी के पीछे अधिसूचित भूमि पर किसी प्रकार की खरीद-फरोख्त न करें, क्योंकि यह भूमि अवैध रूप से अतिक्रमित है। संबंधित खसरा संख्या 723, 724, 727 से लेकर 739 तक और 745 से 753 तक हैं। ऐसी जमीन में निवेश करने से वित्तीय हानि हो सकती है।
इन डेवलपर्स को भेजा गया नोटिस
मोहम्मद अयूब व याकूब, सुनील शर्मा व राहुल शर्मा, सलीम व शमीम
एसए प्रमोटर्स (सुनील कुमार पुत्र धीरज सिंह)
प्रॉपर्टी अरीना इंफ्राकान प्राइवेट लिमिटेड (आलोक कुमार)
एनर्जी बिल्डिंग सोल्यूसंस प्राइवेट लिमिटेड (विजय त्रिवेदी, संजीव कुमार त्रिपाठी)
क्वालिस्टिक टेक्नोज प्राइवेट लिमिटेड (सुभाष कुमार भाटी)
डालमिया लेटेक्स लिमिटेड (अभिषेक जैन, विकास गोयल)
नीदरलैंड इंडिया कम्युनिकेशन इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (जालम सिंह, जयाकुमारी)
ब्रेकथू इंटरप्राइजेज एलएलपी (सर्वेश मिश्रा, जयविन्द)
रामकुमार, हरीश, हरिश्चंद, मिंटू, रिंकू, राजेश, राहुल कसाना
स्टूडेंट इंटरनेशनल मेडिटेशन सोसायटी (विनीत कुमार श्रीवास्तव)
सिंहवाहिनी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जितेन्द्र कुमार, योगेन्द्र सिंह, सूरजभान)
गोपाल सागर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (हेरी बजाज)
प्राइमस अल्टिमा (पवन जिंदल)
रामनाथ यादव, शेखर कुमार, कृष्ण कन्हैया, अंकित कुमार, आरिफ, शमीम मलिक
महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ (प्रमोद कुमार सिंह)
अरशद अली, फैज अंसारी
एकता बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (निखिल कुमार)
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प्राधिकरण (Authority) ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। डेवलपर्स को एक सप्ताह का समय दिया गया है, अन्यथा निर्माण सील कर ध्वस्त किया जाएगा।

