Passport बनवाने जा रहे हैं..पूरा नियम-क़ानून पढ़ लीजिए

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सूर्यांश सिंह, ख़बरीमीडिया
New Passport Rules:
अगर आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं या बनवाने की सोच रहे हैं। तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। विदेश मंत्रालय (Foreign Ministry) ने पासपोर्ट बनवाने के नियमों में संशोधन किया है। जो अक्टूबर (October) से लागू हो गया है। एनसीआर के गाजियाबाद (Ghaziabad) के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने बताया कि नया नियम लागू हो गया है।

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आपको बता दें कि गाजियाबाद के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी प्रेम सिंह (Prem Singh) ने बताया कि अभी तक पासपोर्ट बनवाते समय जन्‍म प्रमाणपत्र (Birth Certificate) के लिए जन्‍म प्रमाणपत्र या दसवीं की मार्कशीट मान्य होती थी। लेकिन मंत्रालय ने इस नियम में बदलाव कर दिया है।

नया नियम पहली अक्टूबर के बाद जन्‍मे बच्‍चों के लिए लागू होगा। उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चे जिनका जन्‍म पहली अक्टूबर के बाद हुआ है। उनका पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म तिथि के लिए जन्‍म प्रमाण पत्र ही देना होगा। कोई अन्‍य सर्टिफिकेट (Other Certificates) मान्य नहीं होगा। तय तिथि से पूर्व जन्‍म लोगों के लिए पहले जैसे नियम ही लागू रहेंगे।

ये पेपर जरूर लाएं

पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के बाद अप्वाइंटमेंट की डेट पर पासपोर्ट आफिस जाएं तो ओरिजनल पेपर (Original Paper) जरूर ले जाएं। कई बार आवेदक (Applicant) पेपर के नाम पर केवल आधार लेकर आ जाते हैं। ऐसे आवेदकों को परेशान होना पड़ता है और दोबारा अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ता है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी लोगों से अपील करते हैं कि अपॉइंटमेंट पर आने पर आवेदन में संलग्न पेपरों के अलावा और अन्‍य ओरिजनल पेपर भी साथ लेकर आएं। कई बार आवेदन में लगाए गए पेपरों में मिलान मुश्किल होता है, ऐसे में दूसरे ओरिजनल पेपर मदद करते हैं।

यूपी के इन जिलों के गाजियाबाद में बनते हैं पासपोर्ट

गाजियाबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (Regional Passport Office) के तहत आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, हाथरस, मथुरा, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर व शामली जिले आते हैं। जहां ये पासपोर्ट बनते हैं।