Farmers Protest: किसानों पर मेहरबान हुआ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

ग्रेटर नोएडा- वेस्ट दिल्ली NCR

उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी (Greater Noida Authority) से किसानों को लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक अथॉरिटी ने किसानों को एक बड़ी राहत दी है। अथॉरिटी ने अब किसानों को मिलने वाले आबादी के प्लाटों (Plot) पर निर्माण में देरी होने पर अब किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं लगाएगा। लेकिन पूर्व में जिन प्लाटों पर भवन निर्माण विलंब शुल्क (Late Fee) जमा हो चुका है, वह पैसा वापस नहीं किया जाएगा। अथॉरिटी ( Authority) के इस फैसले से हजारों किसानों को फायदा मिला है।

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ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के किसान आबादी भूखंड पर निर्माण में देरी के लिए लगने वाले जुर्माने को खत्म करने की मांग लंबे समय से कर रहे थे। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने पिछली बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर दिया था। अब इसका कार्यालय आदेश जारी हो चुका है। ओएसडी किसान आबादी सतीश कुमार कुशवाहा की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार किसानों को दिए जाने वाले चार प्रतिशत, पांच, छह, आठ और 10 प्रतिशत आबादी प्लाटों पर निर्माण में देरी होने पर किसी तरह का विलंब शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि, पूर्व में जिन प्लाटों पर विलंब शुल्क अथॉरिटी में जमा हो चुका है, उन पर यह नियन नहीं लागू होगा। ऐसी धनराशि ना ही वापस की जाएगी और ना ही समायोजित की जाएगी।

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अथॉरिटी के आदेश के मुताबिक, यदि किसान ने प्लाट बेच दिया है तो उस पर निर्माण के लिए तय समय बाद जुर्माना लगेगा। दो साल तक निर्माण नहीं करने पर जुर्माना नहीं लगेगा। इसके बाद विलंब शुल्क देना पड़ेगा। पहले साल आवंटन दर का चार प्रतिशत, दूसरे साल छह, तीसरे साल आठ और चौथे वर्ष के बाद हर साल 12 प्रतिशत का विलंब शुल्क देना होगा। इस फैसले से हजारों किसानों को फायदा मिला है।
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