Supertech Ev1 में कब ख़त्म होगा रजिस्ट्री का इंतज़ार?

दिल्ली NCR

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लाखों फ्लैट ख़रीदार शिद्दत से अपने फ्लैट की रजिस्ट्री का इंतज़ार कर रहे हैं। उसमें से सुपरटेक इकोविलेज-1(Supertech Ecovillage-1) के फ्लैट खरीदार भी शामिल है। रजिस्ट्री होने वाली है..रजिस्ट्री होने वाली ये हल्ला चारों तरफ़ मचा है। लेकिन ना तो प्राधिकरण और ना ही बिल्डर के पास इसका जवाब है कि रजिस्ट्री आख़िर शुरू होगी तो कब?

सरकार और प्राधिकरण द्वारा अमिताभ कांत की सिफारिश लागू करने के बाद हमारे सोसाइटी पर उसका क्या प्रभाव होगा इसके लिए स्पष्ट निर्देश और प्रावधानों को समझना जरूरी है जिसे आप नीचे दिए गए कुछ तथ्यों से समझ सकते हैं।

1) प्राधिकरण के द्वारा एक सर्टिफाइड CA अपॉइंट होगा जो 0 पीरियड का ब्याज कोविड काल (01.04.20 to 31.03.22) तथा ओखला वर्ड सेंचुरी के 10 km के दायरे में NGT के आदेशों के क्रम में (14.08.13 to 19.08.15)माफ करने के बाद किस बिल्डर की कितनी देनदारी बनती है,वो रिपोर्ट प्राधिकरण को देगा।

2) प्राधिकरण देनदारी के ऊपर सभी बिल्डरों को बुलाकर अवगत कराएगी तथा संबंधित बिल्डर को नोटिस जारी करेगी की आप कुल देनदारी का मिनिमम 25% अमाउंट 60 दिन के भीतर जमा कराएं ताकि ओसी सीसी और रजिस्ट्री खुल सके।

3) प्राधिकरण साथ साथ ये भी सुनिश्चित करेगी की कोई भी बिल्डर जो NCLT अथवा कोर्ट में है,वो भी इस पैकेज का लाभ ले सकता है यदि वह NCLT एवम कोर्ट से अपना वाद विथड्रा करते हैं अथवा समाप्त करते हैं ताकी वहां रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो सके।

4) सब कुछ साफ होने के बाद प्राधिकरण उन टावरों की भी ओसी सीसी और साथ साथ रजिस्ट्री कराएगी जिसमे बिल्डर पहले से ही पोजेशन दे रखा है।

5)यदि कोई को डेवलपर परियोजना को पूर्ण करने में शामिल होना चाहता है तो बिल्डर की सहमति से परियोजना में शामिल होने के लिए आवेदन करेगा जिसपर प्राधिकरण निर्णय लेते हुए आवेदक को को डेवलपर के रूप में दर्ज करेगा।इसके उपरांत प्राधिकरण के बकायों के भुगतान को पूरा करने के लिए तथा परियोजना को पूरा करने के लिए ओरिजनल आवंटी के साथ को डेवलपर संयुक्त रूप से जिम्मेदार होगा।

6)नेट ड्यूज की राशि को कुल इनकंप्लीट एवं अनराजिस्टर्ड फ्लैटों की संख्या से भाग देते हुए प्रति फ्लैट राशि आगनित की जाएगी और उसके सापेक्ष बिल्डर/को डेवलपर द्वारा धनराशि जमा करते ही उस संख्या में फ्लैट की रजिस्ट्री की अनुमति प्राधिकरण तत्काल निर्गत करेगी

7)रजिस्ट्री करने से पूर्व ये सुनिश्चित किया जाएगा की फ्लैट/टावर को फायर NOC,स्ट्रक्चरल NOC एवम अन्य आवश्यक NOC प्राप्त है।यदि नहीं है तो सामान्य बोर्ड बैठक में ऐसे सभी विभागों/पदाधिकारियों के प्रतिनिधि,जिन्हें NOC निर्गत करना है,उन्हें बुलाया जाएगा तथा प्रोजेक्ट वार NOC निर्गत कराया जायेगा और प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी।