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Toll Tax: इन लोगों का टोल टैक्स माफ ..फर्राटे से निकलती है इनकी गाड़ी

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Toll Tax: इन लोगों को टोल टैक्स में मिलती है छूट, NHAI ने जारी की लिस्ट

Toll Tax: हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लोगों को टोल टैक्स देना पड़ता है। हाईवे और एक्सप्रेसवे (Expressway) पर कई बार लंबा जाम लग जाता है और लोगों का काफी समय बर्बाद हो जाता है। बता दें कि हाईवे और एक्सप्रेसवे पर लगे टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर भी कई बार लंबी लाइन लग जाती है जिसके कारण से जाम जैसी स्थिति बन जाती है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
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हाईवे और एक्सप्रेसवे (Expressway) पर सफर के दौरान आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा जिनके वाहन बिना टोल टैक्स दिए फर्राटा भरते हुए निकल जाते हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर किन वाहनों को टोल टैक्स (Toll Tax Free Rules) नहीं देना पड़ता है। आज इस खबर में हम आपको बताएंगे कि देश में किन लोगों का टोल टैक्स माफ है।
वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क का निर्माण कराने हेतु टोल टैक्स का प्रयोग किया जाता है। यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के नियंत्रण में है। टोल टैक्स भुगतान के लिए भारत सरकार की तरफ से भी फास्टैग जारी किया जाता है जो कैशलेस टोल ट्रैवल भुगतान प्रक्रिया है। वहीं अब सरकार नया GPS सिस्‍टम लाने वाली है। इस नए सिस्टम के जरिए बिना किसी टोल प्लाजा (Toll Plaza Tax System) के टैक्स वसूला जाएगा।

देश में इन लोगों को नहीं देना पड़ता है टोल टैक्स

देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका टोल टैक्स (Toll Plaza Tax) नहीं लगता है। परिवहन मंत्रालय ने इसको लेकर एक लिस्ट जारी की है। जिसमें करीब 25 लोग शामिल हैं। जिन्हें टोल टैकस नहीं चुकाना होता है। इनमें भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, किसी भी राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत के चीफ जस्टिस, लोक सभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, सुप्रीम कोर्ट जज (Supreme Court Judge), संघ के राज्य मंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर, पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक वाले चीफ ऑफ स्टाफ, किसी राज्य की विधान परिषद के सभापति, किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, थल सेनाध्यक्ष के सेना कमांडर, हाई कोर्ट जज (High Court Judge), सांसद, और अन्य सेवाओं में समकक्ष, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, भारत सरकार के सचिव, सचिव, राज्यों की परिषद, लोक सभा, सचिव की गाड़ियां शामिल हैं।

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इन्हें भी मिलती है छूट

अर्धसैनिक बलों और पुलिस सहित वर्दी में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, शव वाहन, फायर फाइटर डिपार्टमेंट को भी टोल टैक्स से छूट है। इनके अलावा राजकीय यात्रा पर आए विदेशी गणमान्य, किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य और अपने संबंधित राज्य के अन्दर किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वह राज्य के संबंधित विधानमंडल द्वारा जारी अपना पहचान पत्र दिखाता है तो उसे टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है।

….तो आपको भी नहीं देना पड़ेगा टोल

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने टोल प्लाजा से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए हैं। अगर आप इन नियमों की जानकारी रखते हैं तो टोल टैक्स बचा सकते हैं। दरअसल, NHAI के नियम के मुताबिक एक टोल प्लाजा (toll tax Rule) पर वाहन के लिए 10 सेकेंड से ज्यादा सर्विस टाइम न हो इसके लिए एक गाइडलाइंस को जारी किया था।

सिर्फ यही नहीं, इस दिशानिर्देश के अनुसार अगर टोल प्लाजा पर ट्रैफिक ज्यादा दिखाई देता है, तब भी सर्विस टाइम 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि अब इस नियम में बदलाव किया गया है अब इस नए नियम के मुताबिक टोल प्लाजा (toll plaza tax Rule) पर गाड़ियों की लाइन 100 मीटर से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर लाइन इससे लंबी होती है तो बिना टैक्स दिए टोल क्रॉस कर सकते हैं।