Noida-ग्रेटर के 20 हज़ार फ्लैट खरीदारों के लिए अच्छी और राहत भरी खबर
Noida News: नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 20 हजार फ्लैट खरीदारों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है। आपको बता दें कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा (Noida-Greater Noida) के 20 हजार फ्लैट बायर्स (Flat Buyers) के रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है। सालों से अटके पड़े प्रोजेक्ट्स में फ्लैट लेने वालों के लिए खुशखबरी है। इन फ्लैट्स के बिल्डर्स (Builders) ने अब बकाया चुकाना शुरू कर दिया है। बिल्डर के बकाया जमा करने से प्रोजेक्ट के हजारों फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री (Registry) का रास्ता साफ हो जाएगा।
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आपको बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में लगभग 20,000 घर खरीदने वालों को राहत मिलने जा रही है। काफी समय से रुके हुए प्रोजेक्ट्स के बिल्डर्स ने एमनेस्टी स्कीम का लाभ उठाकर बकाया चुकाना शुरू कर दिया है। नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) के मुताबिक, उनके अधिकार क्षेत्र में 57 रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे, जिनमें से 33 बिल्डर्स ने आंशिक भुगतान कर दिया है। अब तक ₹534 करोड़ की वसूली हो चुकी है।
ग्रेटर नोएडा में बड़े स्तर पर रिकवरी
ग्रेटर नोएडा में अब तक 98 रुके हुए प्रोजेक्ट्स में से 77 बिल्डर्स ने एमनेस्टी स्कीम (Amnesty Scheme) का लाभ ले लिया है। इससे प्राधिकरण को अब तक ₹1,014 करोड़ की वसूली भी प्राप्त हो गई है। प्राधिकरण को उम्मीद है कि सभी बकाया जमा करने के बाद कुल ₹1,800 करोड़ की वसूली हो जाएगी।
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नहीं मानने वालों पर होगा सख्त एक्शन
नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) ने उन बिल्डर्स पर सख्त रुख अपनाया है, जिन्होंने स्कीम का हिस्सा बनने से मना कर दिया है। इन पर अब पुलिस कार्रवाई और प्रॉपर्टी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी। अब तक 12 से ज्यादा मामले आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को सौंपे जा चुके हैं। हाल ही में, नोएडा प्राधिकरण ने Omaxe ग्रुप की अंसोल्ड जमीन को सील कर दिया, कंपनी पर ₹457 करोड़ का बकाया है।
एक अनुमान के अनुसार नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्रों में रियल एस्टेट डिवेलपर्स द्वारा ₹40,000 करोड़ का कुल बकाया है। इसमें प्रॉपर्टी प्रीमियम, ब्याज और जुर्माना भी शामिल है। ये सभी उन प्लॉट्स पर हैं, जहां प्रोजेक्ट्स का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
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फ्लैट बायर्स से अतिरिक्त ब्याज नहीं वसूल पाएंगे बिल्डर
सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जो बिल्डर्स एमनेस्टी स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, वे खरीदारों से कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं वसूल सकते। यानी जो राहत सरकार ने दी है, उसका पूरा लाभ घर खरीदने वालों तक देना आवश्यक होगा।
एमनेस्टी स्कीम को जान लीजिए
आपको बता दें कि एमनेस्टी स्कीम एक ऐसी सरकारी योजना है जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी को कुछ शर्तों के तहत पुराने बकाया, टैक्स, जुर्माना या नियमों के उल्लंघन पर माफी और छूट प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य लोगों को पुरानी देनदारियां (जैसे टैक्स या शुल्क) जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना, पेंडिंग मामलों को सुलझाकर सरकार को राजस्व प्रदान करना, कानून या नियम तोड़ने वालों को बिना सख्त कानूनी कार्रवाई के एक और मौका देना है। कुल मिलकर एमनेस्टी स्कीम एक माफी योजना है जो लोगों को पिछले मामलों को सुधारने का एक मौका देती है, वो भी कुछ राहत या छूट के साथ।

