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Rajasthan: CM भजनलाल शर्मा का बड़ा कदम, अब 1 महीने की किरायेदारी भी होगी रजिस्टर

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Rajasthan: राजस्थान सरकार ने किरायानामों के नियमों में बड़ा बदलाव किया है।

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने किरायानामों (Rental Agreements) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) के निर्देशों के तहत अब एक महीने की किरायेदारी भी रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा। इससे पहले केवल 11 महीने से अधिक की अवधि वाले एग्रीमेंट पर ही रजिस्ट्री (Registry) अनिवार्य थी। नए नियम के लागू होने के बाद मकान मालिक और किरायेदार दोनों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। पढ़िए पूरी खबर…

एक महीने की किरायेदारी पर भी रजिस्ट्री अनिवार्य

सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) अधिनियम-2021 में संशोधन किया है। इसके तहत अब किसी भी अचल संपत्ति चाहे मकान हो, फ्लैट, दुकान या जमीन को किराये पर देने पर किरायानामा रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में कोई कानूनी विवाद होता है और किरायानामा रजिस्टर्ड नहीं है, तो दोनों पक्षों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की नई दरें

सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) ने कहा कि अब 11 माह तक की अवधि के समझौते पर बाजार मूल्य का 0.02 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। 1 से 5 वर्ष तक की अवधि पर 0.10 प्रतिशत, 5-10 वर्ष पर 0.5 प्रतिशत, 10-15 वर्ष पर 1 प्रतिशत और 20-30 वर्ष तक की अवधि पर 4 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी।

इसके अलावा तय स्टाम्प ड्यूटी पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त राशि रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में ली जाएगी। 30 साल या उससे अधिक समय के लिए किराये पर ली जाने वाली संपत्ति का रजिस्ट्रेशन सामान्य प्रॉपर्टी के खरीद-बेचान के बराबर होगा।

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उदाहरण से समझें रजिस्ट्री शुल्क

मान लें कि 200 वर्गमीटर की जमीन पर निर्मित मकान में से 50 वर्गमीटर जमीन पर 500 वर्गफीट का कमरा 10 माह के लिए किराये पर दिया गया। जमीन की वैल्यू 5 लाख रुपए और निर्मित क्षेत्र का मूल्य 9 लाख रुपए हुआ। कुल संपत्ति की वैल्यू 14 लाख रुपए होने पर 0.02 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी 280 रुपए लगेगी। इस पर 30 प्रतिशत सरचार्ज 84 रुपए, रजिस्ट्रेशन फीस 56 रुपए और CSI शुल्क 500 रुपए लगेंगे। कुल शुल्क 920 रुपए आएगा।

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कानूनी सुरक्षा और विवाद समाधान

सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) ने कहा कि किरायेनामे की रजिस्ट्री का उद्देश्य न केवल सरकार का राजस्व बढ़ाना है, बल्कि मकान मालिक और किरायेदार दोनों के अधिकारों को कानूनी सुरक्षा देना भी है। अब किराए की संपत्ति से जुड़े नियम, जिम्मेदारियां और अवधि लिखित रूप में सुरक्षित होंगी। विवाद की स्थिति में यह दस्तावेज अदालत में प्रमाणिक साक्ष्य के रूप में मान्य होगा।

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छोटे अवधि वाले एग्रीमेंट की वैधता

नए नियम लागू होने के बाद 11 महीने के करार का ‘बचाव फार्मूला’ समाप्त हो गया है। अब छोटे से छोटे अवधि वाले किरायानामे की भी कानूनी वैल्यू सुनिश्चित होगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने सभी मकान मालिकों और किरायेदारों से कहा है कि किरायानामा बनवाकर उसे रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य करें।