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Punjab: ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना: हरपाल चीमा ने कहा- मान सरकार की कर प्रशासन के प्रति सक्रिय पहुंच का उदाहरण

पंजाब
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‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना: टैक्स पालन को प्रोत्साहित करने के लिए 3592 विजेताओं को 2 करोड़ रुपये से अधिक का इनाम

गलत पाए गए 749 बिलों के खिलाफ 8 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना

Punjab News: पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां “बिल लाओ इनाम पाओ” योजना की शानदार सफलता का एलान करते हुए बताया कि इस योजना के तहत दिसंबर 2024 तक ‘मेरा बिल’ ऐप पर अपने खरीदी बिलों को अपलोड करने के लिए 3,592 विजेताओं को 2,11,42,495 रुपये के इनाम दिए गए हैं।
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यहां जारी प्रेस बयान में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सितंबर 2023 में शुरू की गई इस नवाचारी योजना का उद्देश्य टैक्स पालन को प्रोत्साहित करना और ईमानदार टैक्सदाताओं को इनाम देना है, ने अपनी शुरुआत से लेकर अब तक उपभोक्ताओं को 1,27,509 बिलों को अपलोड करने के लिए सफलतापूर्वक प्रेरित किया है। उन्होंने बताया कि 1,59,93,965 रुपये के इनाम 2,752 विजेताओं को बांटे जा चुके हैं, जबकि नवंबर 2024 के लिए 247 विजेताओं के लिए 15,02,010 रुपये के इनाम का एलान किया गया है।

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टैक्स चोरी को रोकने और राज्य की राजस्व वृद्धि में इस योजना के महत्वपूर्ण प्रभावों पर रोशनी डालते हुए वित्त मंत्री चीमा ने टैक्स संग्रह में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना की सफलता की सराहना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पहल ने न केवल उपभोक्ताओं को टैक्स प्रणाली में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया है, बल्कि अनियमितताओं की पहचान कर जुर्माना लगाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि गलत पाए गए 749 बिलों के खिलाफ 8,21,87,862 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जो टैक्स पालन और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने राजस्व उत्पादन बढ़ाने और सार्वजनिक फंड्स के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रगतिशील उपाय लागू किए हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रशासन के प्रति सरकार की सक्रिय पहुंच और इसके नागरिकों की भलाई के लिए इसकी मजबूत प्रतिबद्धता का एक शानदार उदाहरण है।

यहां उल्लेखनीय है कि कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, हवाई टर्बाइन ईंधन और प्राकृतिक गैस सहित पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री और खरीद से संबंधित बिलों के साथ-साथ बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) लेन-देन के बिलों को इस योजना से बाहर रखा गया है।