Noida-ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाने वाले सावधान..20 हजार तक का कट रहा है चालान

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Delhi GRAP-3 News: नोएडा-ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाने वालों को सावधान (Attention) होने की जरूरत है। क्योंकि राजधानी दिल्ली में ग्रैप-3 नियमों के अनुसार 5 लाख पुराने वाहनों (Vehicles) पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहन शामिल हैं। अगर ये वाहन सड़कों (Roads) पर चलते पाए गए तो भारी जुर्माने का प्रावधान है। पढ़िए पूरी खबर…
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दिल्ली (Delhi) में अगर आप बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कार चला रहे हैं तो आपको अब सावधान होने की जरूरत है। अब आप इन वाहनों को छोड़ सार्वजनिक वाहनों (Vehicles) से सफर करने की आदत डाल लें। बता दें कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 3 के अनुसार दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सरकार ने बैन कर दिया है। और चलते पाए जाने पर आपसे भारी भरकम जुर्माना (Fine) वसूल किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों को चलाने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है।

20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा

परिवहन विभाग विभाग ने इन वाहनों पर बैन (Ban) लगाने को लेकर एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सीएक्यूएम के फैसले के मद्देनजर और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 115 के मुताबिक बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के चलने पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है। नोटिस में कहा गया है कि कि अगर इस नियम का कोई भी वाहन चालक उल्लंघन करता पाया गया तो 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

जानिए क्या है प्रतिबंध लगाने की वजह?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक ठंड के मौसम के बीच दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बीते रविवार को गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। बता दें कि वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद दिल्ली-एनसीआर में 1 जनवरी से ग्रैप प्रतिबंधों को हटा लिया गया था। लेकिन वायु प्रदूषण की स्थिति दोबारा गंभीर होने के बाद ग्रैप प्रतिबंधों को 14 जनवरी से फिर से लागू कर दिया गया।

आपको बता दें कि बीते रविवार सुबह दिल्ली के आनंद विहार में AQI 478, JLN स्टेडियम में 465, IGI एयरपोर्ट (T3) में 465 और आईटीओ (ITO) दिल्ली में 455 दर्ज किया गया था। यहां हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही।

इतनी पुरानी नहीं होनी चाहिए कार

बीएस-3 पेट्रोल यानी 1 अप्रैल 2010 से पहले की पंजीकृत पेट्रोल और अप्रैल 2020 से पहले की पंजीकृत बीएस-4 डीजल कारों को दिल्ली में चलाने की अनुमति नहीं है। इन वाहनों पर कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग ने 114 टीमें तैनात की हैं।

ये वाहन हैं प्रतिबंध से बाहर

लेकिन आपातकालीन सेवाओं के लिए तैनात वाहन और सरकारी कार्यों में लगे वाहनों को प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है। दिल्ली में ऐसी कुल 5 लाख कारें रजिस्टर्ड हैं, जिनसे दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के लोग आवागमन करते हैं। इन कारों को आज से चलना गैर-कानूनी होगा।