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Noida: इस सोसायटी में होगी रजिस्ट्री..हज़ारों फ्लैट ख़रीदारों को राहत

ग्रेटर नोएडा- वेस्ट दिल्ली NCR नोएडा
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Noida के इस सोसायटी में घर खरीदारों को मिलेगा मालिकाना हक, जारी हुआ आदेश

Noida News: नोएडा के फ्लैट खरीदारों के लिए बड़ी और खुश कर देने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) को सेक्टर 50 स्थित मेघदूतम आवास परियोजना (Meghduttam Housing Project) में फ्लैट रजिस्ट्री के लिए काम आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के निर्णय से उन लोगों को लाभ होगा, जो इस प्रोजेक्ट में फ्लैट लेने के लिए पूरे पैसे दे चुके हैं और अब तक उन्हें रजिस्ट्री नहीं मिली है।
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फ्लैट खरीदारों को मिली बड़ी राहत

आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने यह निर्णय दिया है। 19 फ्लैट खरीदारों ने एक याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 15 जनवरी को अंतरिम आदेश जारी किया था। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने प्राधिकरण को एक दशक पहले जारी अधिभोग प्रमाणपत्र के आधार पर रजिस्ट्री जारी करने का भी निर्देश दिया।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश

वहीं हाईकोर्ट ने फ्लैट के बिल्डर टीजीबी इंफ्रा डेवलपर्स से बकाया वसूली को भी आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि टीजीबी इंफ्रा के निदेशक अनिल कुमार साहा वर्तमान समय में जेल में हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उनके पास बकाया की वसूली के लिए काफी मौके थे। वही टीजीबी इंफ्रा के 2 अन्य निदेशकों का भी पता नहीं चल पाया है। इस बीच अनिल कुमार साहा के वकील ने बताया कि अभी वह रकम चुकाने की स्थिति में नहीं हैं।

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अनिल कुमार साहा के वकील ने जब कहा कि वह रकम चुकाने की स्थिति में अभी नहीं हैं तो इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हम एक अंतरिम आदेश जारी करते हैं, जिसमें नोएडा प्राधिकरण को याचिकार्ताओं के पक्ष में पट्टे निष्पादित करने का आदेश दिया गया है। जिन्होंने पूरी राशि का भुगतान कर दिया है और उन्हें अधिभोग प्रमाण पत्र मिल चुका है, उन्हें उनके फ्लैट पर कब्जा मिले।

आपको बता दें कि मेघदूतम परियोजना में 173 यूनिट शामिल है। 2008 में इसे टीजीबी इंफ्रा डेवलपर को आवंटित किया गया था। इसकी बकाया राशि पहले 55.3 करोड़ रुपये थी। लेकिन 2 साल बाद इसमें जीरो छूट दी गई और यह कमहोकर 43.7 करोड़ रुपये हो गई।