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MP News: CM मोहन यादव का ऐतिहासिक कदम, 2020 तक सरकारी जमीन पर रहने वालों को मिलेगा मालिकाना हक

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MP News: मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) की सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों को नई जिंदगी देने वाला बड़ा ऐलान किया है। अब 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी जमीन पर झुग्गी-झोपड़ी या मकान बनाकर रह रहे लोगों को उस जमीन का स्थायी मालिकाना (Proprietary) हक मिलेगा। सीएम डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में यह योजना लाखों भूमिहीन परिवारों के लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा साबित होने जा रही है। पढ़िए पूरी खबर…

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कट-ऑफ डेट बढ़ाने से लाखों परिवारों को राहत

सीएम डॉ. मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) की संवेदनशील सोच का प्रमाण है कि पहले 2014 तक की कट-ऑफ डेट को बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधिकार) अधिनियम, 1984 के तहत चल रही इस योजना से शहरों-कस्बों में रहने वाले करोड़ों गरीब अब बिना डर के अपनी छत के मालिक बन सकेंगे।

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तेज रफ्तार से शुरू हुआ मेगा सर्वे अभियान

सीएम डॉ. मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) के निर्देश पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग और राजस्व विभाग ने मिलकर संयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पूरे प्रदेश में सर्वे का काम जोर-शोर से चल रहा है।

सर्वे की अवधि- 20 नवंबर 2025 से 13 दिसंबर 2025

प्रारंभिक सूची जारी- 14 दिसंबर 2025

अंतिम सूची- 29 दिसंबर 2025 (जिला कलेक्टर जारी करेंगे)

पट्टा वितरण- 4 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक

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पट्टा मिलते ही खुलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का दरवाजा

सीएम डॉ. मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) की दूरगामी सोच के चलते पट्टा मिलने के बाद ये परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के पात्र हो जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी से पक्के मकान बन सकेंगे, बैंक से लोन ले सकेंगे और आने वाली पीढ़ी सुरक्षित भविष्य पा सकेगी। शहर झुग्गी-मुक्त और सुंदर बनेंगे।

गरीब कल्याण की मिसाल- डॉ. मोहन यादव का विजन

सीएम डॉ. मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) ने साबित कर दिया कि उनकी सरकार अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। यह योजना सिर्फ पट्टा वितरण नहीं, बल्कि गरीबों में आत्मविश्वास और सम्मान जगाने का माध्यम बनेगी। सीएम मोहन यादव की इस पहल से मध्य प्रदेश एक बार फिर गरीब-कल्याण की मिसाल बनेगा।

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अगर आप या आपके जानने वाले 31 दिसंबर 2020 से पहले सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, तो तुरंत अपने नगर निगम/नगर पालिका कार्यालय से संपर्क करें। आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी जैसे दस्तावेज तैयार रखें।