Lok Adalat: आगामी सितंबर महीने में सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है।
Lok Adalat: आगामी सितंबर महीने में सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत (Lok Adalat) का आयोजन होने जा रहा है। इस लोक अदालत में ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) माफ या कम कराने का विशेष अवसर उपलब्ध होगा। विभिन्न मामलों के निपटारे के लिए अलग-अलग बेंचों का गठन किया जाएगा, जिनमें न्यायिक पदाधिकारी और पैनल अधिवक्ता मौजूद रहेंगे। यह आयोजन नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) के तत्वावधान में होगा, और इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से इसमें भाग ले सकते हैं। पढ़िए पूरी डिटेल्स…

आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन इस बार 13 सितंबर को होगा। लोक अदालत में अपने ट्रैफिक चालान का निपटारा करने के लिए सबसे पहले NALSA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां ऑनलाइन आवेदन का विकल्प चुनें और आवेदन फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें। फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, मामले का विवरण और लोक अदालत में आवेदन का कारण दर्ज करें। फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक पुष्टिकरण ईमेल और टोकन नंबर प्राप्त होगा। इस टोकन नंबर के जरिए आप अपनी सुनवाई का समय निर्धारित कर सकते हैं।
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साथ ले जाएं जरूरी दस्तावेज
लोक अदालत (Lok Adalat) में चालान निपटाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य है। इनमें चालान की कॉपी, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, समन या नोटिस की कॉपी, ऑथराइजेशन लेटर (यदि लागू हो), और चालान भुगतान की पुरानी रसीद शामिल हैं। इन दस्तावेजों की जांच के बाद ही आपका मामला निपटारा के लिए आगे बढ़ेगा।
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चालान निपटारे की प्रक्रिया
लोक अदालत (Lok Adalat) में आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि दस्तावेज पूर्ण और सही पाए जाते हैं, तो मामले का निपटारा मौके पर ही कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको जुर्माने की राशि में कुछ प्रतिशत की छूट दी जाएगी, और भुगतान पूरा होने पर आपका चालान बंद कर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया तेज और पारदर्शी है, जिससे आपका समय और पैसा दोनों बच सकते हैं।

