Greater Noida: अगर आप ग्रेटर नोएडा में रहते हैं तो आपके लिए एक अहम खबर है।
Greater Noida: अगर आप ग्रेटर नोएडा में रहते हैं तो आपके लिए एक अहम खबर है। 1 अप्रैल से यहां पानी (Water) की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी लागू हो गई है, जिससे हजारों आवंटियों (Allottees) की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। हर साल की तरह इस साल भी पानी की दरें बढ़ाई गई हैं, जिससे अब अप्रैल से आने वाले बिल (Bill) बढ़ी हुई दरों के आधार पर जारी किए जाएंगे। पढ़िए पूरी खबर…
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नई दरों (New Rates) का प्रभाव सिर्फ आवासीय उपभोक्ताओं तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि औद्योगिक, व्यावसायिक, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, बिल्डर्स और आईटी भूखंडों के उपभोक्ताओं को भी बढ़ी हुई कीमतें चुकानी होंगी। प्राधिकरण के आदेश के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी हो गई हैं।
कितना बढ़ा पानी का शुल्क?
प्राधिकरण भूखंड के क्षेत्रफल के हिसाब से पानी का बिल (Water Bill) वसूलता है। सबसे कम 60 वर्गमीटर के भूखंड के आवंटी को इस वित्तीय वर्ष में 2,280 रुपये सालाना जमा करने होंगे। इसी तरह, यह राशि भूखंड के आकार के अनुसार बढ़ती जाएगी। आवासीय श्रेणी में पानी का शुल्क 190 से 2,199 रुपये प्रति माह तक रहेगा, जबकि बिल्डर्स और ग्रुप हाउसिंग के लिए यह शुल्क 8,250 रुपये से लेकर 1,83,599 रुपये प्रति माह तक होगा।
आवासीय भूखंडों में पानी का शुल्क

ग्रुप हाउसिंग व बिल्डर्स का न्यूनतम शुल्क

संस्थागत, आइटी, औद्योगिक व व्यवसायिक भूखंड

समय पर भुगतान करने पर 5% की छूट
लेकिन, समय पर बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत दी गई है। अगर कोई 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच पूरे साल का जल शुल्क जमा करता है, तो उसे 5% की छूट मिलेगी। वहीं, अगर 31 मार्च तक बिल जमा नहीं किया जाता है, तो 11% सालाना ब्याज (छमाही चक्रवृद्धि दर) के साथ अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
प्राधिकरण का बयान
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुनील कुमार सिंह (Sunil Kumar Singh) ने कहा, ‘पानी की दरों में 10% की वृद्धि की गई है। नई दरें लागू कर दी गई हैं, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी। इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है।’
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कैसे करें भुगतान?
आवंटी अपने पानी के बिल का भुगतान www.investgnida.in वेबसाइट या मित्रा ऐप के जरिए ऑनलाइन कर सकते हैं। जल शुल्क बढ़ाने का यह कदम जीएनआईडीए द्वारा हाल ही में भूमि दरों में 5% की बढ़ोतरी के निर्णय के अनुरूप उठाया गया है।

