सावधान! ये गाड़ी लेकर निकले तो भरना होगा 20 जुर्माना

दिल्ली

उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
Delhi News: दिल्ली में इन दिनों प्रदूषण काफी बढ़ गया है। बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण में कमी लाने के लिए कुछ वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे वाहन अगर सड़कों पर चलते हुए पाए गए तो 20 हजार रुपए का फाइन लगेगा। BS-III पेट्रोल, BS-IV डीजल एलएमवी (4 wheeler) वाहनों पर दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली सरकार (Delhi Government) का कहना है कि इन गाड़ियों पर मोटर व्हीकल ऐक्ट 1988 की धारा 194 (1) के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 20 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है।
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दिल्ली (Delhi) में कई जगहों पर एक्यूआई गंभीर स्थिति में पहुंचने के बाद सरकार ने ग्रैप का स्टेज 3 लागू हो गया है। इसके तहत तुरंत प्रभाव से बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा। आदेश में साफ कहा गया है कि यदि ऐसी कोई भी गाड़ी सड़कों पर पाई गई तो 20 हजार रुपए तक का चालान किया जा सकता है।
दिल्ली की हवा की गुणवत्ता शुक्रवार को ‘अत्यधिक गंभीर’ श्रेणी में चली गई। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण फैला रहे ट्रकों, कॉमर्शल चार पहिया वाहन समेत सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाती है। दिल्ली सरकार ने दो दिन के लिए स्कूल पहले ही बंद कर दिए हैं। दिल्ली- एनसीआर में लगातार चौथे दिन शुक्रवार को घनी और दमघोंटू धुंध छाई है।

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