Punjab: पंजाब में साँझी ज़मीन पर कब्ज़ा रोकने का बड़ा फैसला — बिल्डरों पर चार गुना जुर्माना, हक़ गाँववालों को
Punjab News: पंजाब के गाँवों को सिर्फ़ उनकी मिट्टी, खेत और नहरों से ही नहीं पहचाना जाता, बल्कि उनकी साँझी ज़मीन (शमलात ज़मीन) से भी पहचाना जाता है। यह ज़मीन गाँव के सब लोगों की साझा संपत्ति होती है और पीढ़ी-दर-पीढ़ी उनके अधिकार में रहती है।
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