15% फीस वापसी..SC के आदेश की धज्जियां उड़ाने वाले स्कूल नपेंगे!

दिल्ली NCR

Jyoti Shinde,Editor

ये ख़बर उन स्कूलों के लिए है जिन्होंने कोरोना काल में बच्चों से 15% फीस की वसूली की थी और जिसे लेकर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर महीने में बड़ा फैसला सुनाया था। जिसके मुताबिक कोरोना काल (Corona era) में प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली गई फीस उन्हें वापस करनी थी। लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक कुछ स्कूलों ने तो कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए फीस एडजस्ट कर दी लेकिन ऐसे कई स्कूल अभी भी हैं जो कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं और फीस एडजस्ट करने के नाम पर गोल-मोल जवाब दे रहे हैं।

100 स्कूलों पर लग चुका है जुर्माना

कुछ महीने पहले ही हाईकोर्ट (High Court) के आदेश के बाद भी फीस वापस न करने पर नोएडा के तत्कालीन डीएम सुहास एलवाई (DM Suhas LY) ने करीब 100 स्कूलों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। डीएम द्वारा लगाए गए इस जुर्माने के खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

आल नोएडा स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के महासचिव के अरुणाचलम ने इसे माननीय सुप्रीम कोर्ट की नाफरमानी बताया है साथ ही यूपी सरकार और डीएम से ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द करने की भी सिफारिश की है।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि कोरोना काल के समय में स्कूलों द्वारा वसूली गई फीस को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि लॉकडाउन के समय में टीचिंग फीस के अलावा अन्य कोई भी फीस वसूलना गलत था । ऐसे में स्कूलों को कोरोना काल में वसूली गई फीस से 15 फीसदी लौटाने होंगे। प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया गया था कि अगर बच्चा अभी भी उसी स्कूल में पढ़ रहा है तो स्कूल उसकी 15 फीसदी फीस मौजूदा सेशन की फीस में एडजस्ट करेंगे और जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, उनकी 15 फीसदी फीस अभिभावकों को वापस लौटानी होगी।
कोरोना काल में वसूली थी फीस
जिन स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया था, उनमें जिले के नामचीन स्कूल भी शामिल थे। कोरोना महामारी के समय स्कूलों ने अभिभावकों से पूरी स्कूल फीस वसूली थी इसके खिलाफ अभिभावकों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। जिसपर कोर्ट ने स्कूलों को 15 फीसदी फीस लौटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने माना था कि लॉकडाउन के समय स्कूल केवल टीचिंग फीस के अलावा और कोई भी फीस मांगने के हकदार नहीं थे। ऐसे में जो स्टूडेंट्स उसी स्कूल में आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी मौजूदा फीस में सेटलमेंट करने और जो स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ चुके हैं। उनकी फीस लौटाने का आदेश दिया था। हालांकि, कोर्ट के आदेश के बाद भी अभिभावकों को फीस लौटाई नहीं गई थी और न ही फीस एडजस्ट की गई थी। इसके बाद ही नोएडा के तत्कालीन डीएम ने 90 स्कूलों पर एक-एक लाख जुर्माना लगाया था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मचाया हड़कंप
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को स्कूल प्रबंधन ने सुप्रीम अदालत में चुनौती दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया था। लेकिन, लंबी बहस के बाद अदालत ने अभिभावकों के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि स्कूल प्रबंधन ने कोविड काल साल 2020-21 के दौरान स्कूल के संसाधनों का पूरा इस्तेमाल नहीं किया था। अभिभावकों को राहत मिलनी ही चाहिए।

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