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UP News: नोएडा-गाजियाबाद में गलती से भी पटाखे खरीदते-बेचते पाए गए तो…!

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UP News: अगर आप पटाखे खरीदते या बेचते पाए गए, तो अब बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं।

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनज़र नोएडा-गाजियाबाद (Noida-Ghaziabad) समेत एनसीआर से सटे 8 जिलों में पटाखों (Fireworks) के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश विशेष रूप से पॉल्यूशन की स्थिति को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को कठोर सजा और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। पढ़िए पूरी खबर…

Pic Social Media

इन जिलों में पटाखों पर रोक

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देशों के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर में पटाखों पर रोक लगाई है। यह कदम वायु पॉल्यूशन को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

नियम तोड़ने पर मिलेगी सजा और जुर्माना

सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जो भी व्यक्ति या संस्था इस आदेश का उल्लंघन करेगी, उस पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने वालों को सजा के साथ-साथ भारी जुर्माना भी भुगतना होगा।

पुलिस ने जारी किए कड़े निर्देश

उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) ने इस प्रतिबंध को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति पटाखों की बिक्री, संग्रहण या निर्माण करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे पांच साल तक की जेल, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों सजा दी जा सकती है। इतना ही नहीं, अगर सजा के बाद भी कोई फिर से नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर प्रति दिन 5 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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कहां करें शिकायत?

प्रदेश सरकार और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि वे कहीं भी पटाखों का निर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन सहित) या प्रयोग होते हुए देखें, तो तुरंत इसकी शिकायत करें।

व्हाट्सऐप- 7570000100

एसएमएस- 7233000100

फेसबुक- @112UttarPradesh

एक्स (X)- @112UttarPradesh

पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर भी दें सूचना

इस प्रतिबंध के उल्लंघन की सूचना उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppcb.up.gov.in पर भी दर्ज कराई जा सकती है।

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नागरिकों से सहयोग की अपील

यूपी पुलिस और प्रशासन ने प्रदेशवासियों से सहयोग की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि वे न केवल स्वयं इन नियमों का पालन करें, बल्कि यदि आसपास कहीं भी इस आदेश का उल्लंघन होता देखें तो उसकी सूचना तुरंत संबंधित माध्यमों से दें, जिससे पॉल्यूशन पर नियंत्रण पाया जा सके और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।