UP के बिल्डर दें ध्यान..लिफ्ट-एस्केलेटर पर बड़ा फरमान

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UP News: प्रदेश भर में लगातार हो रहे लिफ्ट हादसे को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द ही लिफ्ट एक्ट लागू होने वाला है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने दिशा निर्देश कि लिफ्टऔर एस्केलेटर अधिनियम (Lift Escalator Act) को और मजबूती दिया जाए।

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इस एक्ट के लागू होने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) निवासियों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि यहां ऊंची-ऊंची बिल्डिंगों में लगी लिफ्ट अक्सर ही हादसे का शिकार होती रहती हैं। लिफ्ट और एस्केलेटर के निर्माण में बीआईएस मानकों का अनुपालन न करने पर बड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही अधिनियम लागू होने के बाद दुर्घटना के समय यात्रियों के जोखिम को कवर करने के लिए बीमा की भी व्यवस्था होगी।

लिफ्ट और एक्सेलेटर लगाने वाले मालिकों का करना होगा रजिस्ट्रेशन

जेवर विधायक (Jewar MLA) धीरेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एक्ट अब बहुत जल्द लागू होगा। लिफ्ट एक्ट लागू करने के लिए मसौदा पहले ही तैयार है। 25 दिसंबर को लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम का प्रेजेंटेशन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। नया लिफ्ट और एस्केलेटर की स्थापना करने वाले प्रत्येक मालिक को अब पंजीयन कराना अनिवार्य होगा और गड़बड़ी मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

लिफ्ट में होनी चाहिए पूरी व्यवस्था

जेवर विधायक ने आगे जानकारी दी कि लिफ्ट में घंटी, सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त रोशनी और लिफ्ट के बाहर बात करने के लिए फोन को भी अब लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक परिसर में स्थापित लिफ्ट और एस्केलेटर के संचालन के दौरान किसी भी दुर्घटना के समय यात्रियों के जोखिम को कवर करने के लिए बीमा की व्यवस्था भी की गई है।

लिफ्ट से होने वाली दुर्घटनाओं पर लगेगा अंकुश

इस एक्ट के आ जाने से न सिर्फ लिफ्ट हादसों में कमी आएगी बल्कि साथ ही लोगों की सुरक्षा भी बढ़ेगी। आपको बता दें कि लिफ्ट एक्ट पिछले सत्र में ही लाए जाना प्रस्तावित था। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस अधिनियम को जनता के और अधिक उपयोगी तथा लिफ्ट और एस्केलेटर स्थापित करने वाले लोगों की और अधिक जवाबदेही तय करने हेतु निर्देश जारी किए थे।
जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने कहा कि अब बहुत जल्द लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम लागू हो जाएगा। इससे होने वाली दुर्घटनाओं में अंकुश लगेगा तथा गड़बड़ी करने वाले स्वामियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी।