बाइक-स्कूटी चलाने वाले दें ध्यान..धड़धड़ कट रहें हैं इतने हज़ार के चालान

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Traffic Rules: अगर आप बिना हेलमेट पहने बाइक चलाते थे तो आपका चालान कटता था, लेकिन अब हम आपको बता दें कि अगर आपने सही तरीके से हेलमेट (Helmet) नहीं पहना तो भी आपका चालान कट सकता है। अब हेलमेट सही से नहीं पहनना भी ट्रैफिक नियम में शामिल हो गया है। सिर्फ यही नहीं, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) 1000 से 2000 रुपए तक का चालान भी कर रही है। लेकिन इस नियम को जानने के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो हेलमेट पहनते नहीं है। या फिर हेलमेट (Helmet) को पहन तो लेते हैं लेकिन उसे ठीक से नहीं पहनते हैं। ऐसे में हम आपको हेलमेट को सही तरकी से पहनने का तरीका बता रहे हैं, जिससे आप सुरक्षित रहें और चालान से बच सकें।

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कैसे पहने हेलमेट को

बाइक चलाते समय आपको हेलमेट पहनना बहुत जरूरी होता है। ये इसलिए जरूरी है जिससे एक्सीडेंट के समय आपके सिर पर किसी भी प्रकार की कोई चोट न आए। एक्सीडेंट के ज्यादतर केस में सिर पर चोट लगने के कारण से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में आप जब भी हेलमेट पहने तो इस बात का ध्यान रहे कि वो आपके सिर पर एकदम अच्छी तरह से फिक्स रहे। हेलमेट पहनने के बाद स्ट्रिप जरूर लगाएं। कई बार लोग सिर्फ चालान से बचने के लिए हेलमेट पहन तो लेते हैं लेकिन वे स्ट्रिप नहीं लगाते। इतन ही नहीं, कई लोगों के हेलमेट में स्ट्रिप का लॉक नहीं होता। या वो टूटी होती है। इन तमाम स्थिति में आपका चालान कट सकता है।

अब कटेगा 2000 रुपए का चालान

भारत सरकार ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम में बड़ा बदलाव कर दिया है। जिसमें टू-व्हीलर चलाने वालों के हेलमेट नहीं पहनने या फिर ठीक से हेलमेट नहीं पहनने पर 2,000 रुपए तक का चालान किया जा सकता है। यानी बाइक सवार ने हेलमेट पहना है, लेकिन वह ठीक ढ़ंग से नहीं पहना है तो इस पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आपने हेलमेट पहना है और सिर से बांधे रखने वाले पट्टी टाइट करके नहीं पहनी है तो भी आप पर 1 हजार रुपए का फाइन लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर हेलमेट को अब पूरी तरह ठीक से पहनना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तब आपके ऊपर 2000 रुपए का चालान होगा।

हेलमेट पर ISI मार्क होना चाहिए

हेलमेट के पास BSI (भारतीय मानक ब्यूरो ISI ) नहीं है, तो आप पर 1,000 का फाइन लगाया जा सकता है। यानी आपको बाइक-स्कूटर चलाते वक्त केवल ISI मार्क वाला हेलमेट ही पहनना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तब मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D MVA के तहत आप पर 1 हजार रुपए का चालान किया जाएगा। लेकिन, दिल्ली पुलिस अभी लोगों के ऊपर 1000 रुपए का चालान कर रही है।