Atiq Ahmed के अरबों की संपत्ति का ‘वारिस’ मिल गया

उत्तरप्रदेश

नीलम सिंह चौहान, ख़बरीमीडिया

यूपी के प्रयागराज में जहां कभी माफिया अतीक अहमद का कब्जा हुआ करता था, वहां सरकार ने गरीबों के लिए आवास बनवा दिए हैं. एक फ्लैट की कीमत 3.5 लाख रुपये रखी गई है. इसमें गरीबों को सब्सिडी का भी लाभ मिलेगा.

ख़बर के मुताबिक माफिया अतीक अहमद(Atiq Ahmed) की 3 अरब 45 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है यूपी सरकार के पास आ गई है। माफिया अतीक अहमद की संपत्ति और प्रॉपर्टी को लेकर उत्तर प्रदेश एसटीएफ के पास से कई जानकारियां मिली थीं। अतीक अहमद ने तकरीबन 100 करोड़ से भी ज्यादा की विवादित संपत्ति को अपने नाम किया था। लेकिन अब इन संपत्ति और प्रॉपर्टी का क्या होगा ये आप सोच रहे होंगे तो बताते चलें कि माफिया अतीक से गैंगस्टर एक्ट में जब्त की गई अरबों की प्रॉपर्टी अब सरकार के खजाने में सीधे चली जाएगी। प्रयागराज पुलिस ने अब इसकी कवायद भी शुरू कर दी है। अब पुलिस अफसरों की टीम गैंगस्टर एक्ट की धारा 16 और 17 के प्रावधानों का समीक्षा कर रही है, और इसके बाद जल्द से जल्द अतीक अहमद और उसकी वाइफ पर अर्जित सारी संपत्ति को सरकारी संपत्ति में दर्ज कर लिया जाएगा।

कुल 3 अरब 45 करोड़ 47 लाख रुपए की संपत्ति हुई कुर्क

जानकारी के लिए बताते चलें कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार के पूर्ण बहुमत से बनने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं और माफिया के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया था, इसमें सबसे बड़ा असर प्रयागराज में देखने को मिला। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की अपराध से अर्जित कुल 20 से भी अधिक संपत्ति की धारा 14(1) के तहत कुर्क कर दिया गया था। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज और प्लॉट्स अतीक अहमद के नाम ही खरीदे गए थे, और कुछ प्रॉपर्टी उसके पत्नी के नाम पर खरीदे गए थे। धूमन गंज थाने में दर्ज इस गैंगस्टर के मुकदमे में पुलिस ने खोज कर कुल 20 बड़ी संपत्ति को पिछले 6 वर्ष में कुर्क किया था, जिसकी कीमत 3 अरब से 45 करोड़ 47 लाख होती थी।

आखिरकार गैंगस्टर एक्ट का क्या होता है प्रावधान

बताते चलें कि गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के चलते आरोपी की उन सम्पत्ति को कुर्क कर देती है जिसके आरोपी ने अपराध करके बनाया हो। गैंगस्टर एक्ट की धारा 16 और 17 में ऐसा प्रावधान है कि समय अवधि के अंदर आरोपी की तरफ से जब्त संपतियों की खरीद और फरोस्त का ब्योरा नहीं दिया जाता है, तो वो संपत्ति सरकार के अधीन चली जाती है।

वहीं अब अतीक अहमद की बेशकीमती जमीन अब सरकार के अधीन होने से सरकार को बड़ा फायदा होने वाला है। इन प्रॉपर्टीज पर सरकार गरीब बच्चों के लिए आवास योजना या फिर जनता के लाभ के लिए दूसरी अन्य योजनाओं को भी शुरू कर सकती है, जिससे आम आदमी को फायदा हो।

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