Noida में फिर से धारा 144 लागू..संभलकर करें ये काम

दिल्ली NCR नोएडा

उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
Noida News: नोएडा में एक बार फिर से पूरे शहर में धारा 144 लागू हो गयी है। नोएडा में होने जा रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UP International Trade Show) कार्यक्रम की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यह कार्यक्रम 21 सितंबर से 25 सितंबर तक होगा, जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत करेंगी। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि इस दौरान ड्रोन उड़ने, कोई कार्यक्रम करने तथा एक जगह 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।

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उन्होंने बताया कि कोई भी धरना प्रदर्शन या सार्वजनिक कार्य जिला प्रशासन की अनुमति से ही किया जा सकता है। पुलिस ने बताया कि इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 21 से 25 सितंबर तक आयोजित हो रहे उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का राष्ट्रपति के उद्घाटन करने की उम्मीद है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (Additional Director General of Police) हृदेश कठेरिया ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी आदेश में कहा कि भारत की राष्ट्रपति और अन्य अति विशिष्ट लोगों (VIP) की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर निजी ड्रोन के परिचालन को प्रतिबंधित करना आवश्यक है। उन्होंने आदेश में कहा कि मैं यह आदेश जारी करता हूं कि किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा 20 से 25 सितंबर तक ड्रोन नहीं उड़ा सकेगा। इस आदेश का न मानने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाही की जाएगी।
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