NCR के इस इलाक़े में 15 जनवरी 2024 तक धारा 144 लागू, जानिए क्यों?

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Ghaziabad News: एनसीआर के इस इलाके में 15 जनवरी 2024 तक धारा 144 लागू करने का आदेश आया है। जहां गाजियाबाद में धारा (Section) 144 लागू किया गया है। आने वाले दिनों में पड़ने वाले त्योहारों के मद्देनजर (In View Of Festivals) धारा 144 लगाया गया है।

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आपको बता दें कि गाजियाबाद में धारा (Section in Ghaziabad) 144 लागू कर दी गई है। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जयंती, 25 दिसंबर को क्रिसमस, 31 दिसंबर को नववर्ष की पूर्व संध्या, 1 जनवरी 2024 को नववर्ष, 11 जनवरी को हनुमान जयंती, 15 जनवरी को मकर संक्रांति (Makar Sankranti) समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। अपर पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार पी द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।

अपर पुलिस आयुक्त दिनेश ने जारी किया आदेश

अपर पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार पी (Dinesh Kumar P) द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे। पुलिस अनुमति के बिना किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल और अपने घर की छत पर किसी प्रकार की ईंट, पत्थर, कांच की बोतल आदि एकत्रित नहीं करेगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति या समूह अपने क्षेत्र या फिर अन्य स्थानों पर जाकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा। जिससे जातीय हिंसा या नए विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो। ऐसे तत्व जिनमें भ्रमण (Excursion) आदि कार्यक्रमों से सांप्रदायिक सद्भाव, समरसता और लोक प्रशासन पर प्रभाव पड़ता हो, को प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से ऐसी बात नहीं रहेगा, जिससे सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचे।

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यह आदेश 15 जनवरी 2024 कर लागू रहेगा

अपर पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश में बताया है कि कोई भी व्यक्ति या फिर राजनीतिक दल किसी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री विज्ञापन और प्रिंटेड पंपलेट (Pamphlets) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम इत्यादि का प्रयोग सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना नहीं करेगा।

बिना अनुमति के किसी भी व्यक्ति द्वारा ड्रोन, पैरा ग्लाइडर समेत अन्य किसी भी उड़ने वाली वस्तु को उड़ाया जाता है तो उसे तत्काल नष्ट कर दिया जाएगा। साथी संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 30 नवंबर 2023 से 15 जनवरी 2024 कर लागू रहेगा।

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