Noida-ग्रेटर नोएडा शादी समारोह पर पुलिस रखेगी कड़ी नजर, जानिए क्यों ?

ग्रेटर नोएडा- वेस्ट दिल्ली NCR नोएडा

Nodia News: शादियों का सीजन आ गया है, शादी के सीजन में हर गली मोहल्ले में हर रोज कोइ न कोइ शादी समारोह हो रहे हैं। 15 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच लगने वाले खरमास के समय को छोड़ दें तो बाकी दिनों में खूब शादियां होनी हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (Confederation of All India Traders) यानी कैट के एक अनुमान के मुताबिक इस साल देश में 38 लाख शादियां होने के आसार हैं। इसी तरह वर्तमान सीजन में नोएडा और ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) लगभग 17 हजार शादियां होने वाली हैं। शादियों को लेकर गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने अपनी तैयारी कर ली है।
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पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर (Police Commissionerate Gautam Buddha Nagar) ने एक गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि मैरिज लॉन और बैंक्वेट हॉल मालिकों को चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके तहत सभी को एक नोटिस भी भेजा गया है। इसमें शादियों के दौरान डीजे या ऑर्केस्ट्रा के म्युजिक की सीमा निर्धारित मानक के भीतर रखने की बात कही गई है। साथ ही मैरिज लॉन और बैंक्वेट हॉल की सुरक्षा बढ़ाने के अलावा सीसीटीवी कैमरों की हालत (काम कर रहे हैं या नहीं) सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित कर दिया गया है।

नोएडा पुलिस (Noida Police) ने ये कदम 27 नवंबर को बिसरख इलाके के एक फार्महाउस में एक शादी के दौरान 55 वर्षीय व्यक्ति की उसके रिश्तेदार द्वारा गोली मारकर हत्या करने के बाद उठाया है। बिसरख स्थित यदुवंशी फार्म हाउस में विनोद यादव नामक एक शख्स की बेटी की शादी में यह हादसा हुआ था। इसमें विनोद के दोस्त अशोक यादव उर्फ बुद्ध प्रधान और उनके समधी शेखर यादव भी आए हुए थे। इस बीच पारिवारिक वजहों से दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद शेखर ने अशोक को गोली मार कर हत्या कर दी।

इस घटना के बाद अब शादी समारोह में किसी भी तरह के हथियार लाने पर पूरी तरह रोक लग गया है। शादियों में लोग अक्सर लाइसेंसी बंदूक या पिस्टल से हर्ष फायरिंग करते हुए देखे जाते हैं। इससे कभी कभी हादसे भी हो जाते हैं। यही वजह है कि पुलिस ने हथियार को ही प्रतिबंधित कर दिया है। इसके लिए बैंक्वेट हॉल या मैरिज लॉन बुक कराने से पहले वर या वधु पक्ष को एक एफिडेविट देना होगा, जिसमें वो पुलिस के सभी नियमों का पालन करने की बात लिखेगा।

इसके बाद ही बुकिंग स्वीकार की जाएगी। अगर शादी समारोह में किसी भी तरह की अनहोनी या वारदात होती है, तो उसके लिए आयोजक जिम्मेदार होगा। पुलिस उपायुक्त हरीश चंदर ने बताया है कि हमने मैरिज लॉन और बैंक्वेट हॉल के मालिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकार्य सीमा के भीतर संगीत बजाया जाए और रात 11 बजे के बाद लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाए. उन्हें अपने सुरक्षा तंत्र और उससे जुड़े उपायों की जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है।

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि यह भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि सीसीटीवी कैमरे ठीक से काम करें. कार्यक्रम आयोजकों को शादियों के दौरान मेहमानों के लिए उचित पार्किंग सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है, ताकि यात्रियों के लिए सड़कें और सर्विस लेन अवरुद्ध न हों. बिसरख हत्याकांड के मद्देनजर पुलिस ने ग्रेटर नोएडा में भी बैंक्वेट हॉल और मैरिज लॉन को इसी तरह के निर्देश जारी किए हैं. इन नियमों को नहीं मानने वाले के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करने वाली हैछ

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