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School: नोएडा, गाजियाबाद के स्कूलों को लेकर बड़ी ख़बर आ गई

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School: नोएडा और गाजियाबाद प्रशासन ने स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है।

School: दिल्ली-एनसीआर में तेजी से बढ़ते पॉल्यूशन स्तर (Pollution Level) के बीच नोएडा और गाजियाबाद प्रशासन ने स्कूलों (Schools) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि हवा की गुणवत्ता लगातार गिरने के कारण कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने GRAP की स्टेज-3 लागू कर दी है। इसके तहत नोएडा और गाजियाबाद (Noida And Ghaziabad) में सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जिनमें स्कूल बंद करना और निर्माण गतिविधियों पर रोक शामिल है। पढ़िए पूरी खबर…

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AQI 400 के पार, सांस लेना मुश्किल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नोएडा सेक्टर-125 में AQI 425, सेक्टर-1 में 407, सेक्टर-116 में 415 और गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 459 दर्ज किया गया। हवा में PM 2.5 और PM 10 की मात्रा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याएं हो रही हैं।

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निर्माण गतिविधियां तत्काल बंद

नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने आदेश जारी कर मेट्रो, अस्पताल और फ्लाईओवर से जुड़ी परियोजनाओं को छोड़कर सभी निर्माण गतिविधियों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों के नोएडा और गाजियाबाद में परिचालन पर रोक लगा दी गई है। प्राधिकरण ने सभी रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट्स, स्टोन क्रशर और डिमोलिशन साइट्स को बंद करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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नोएडा में कक्षा 5 तक हाइब्रिड मोड

खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए नोएडा के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में संचालित करने का आदेश जारी किया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि कक्षा 5 तक के छात्रों की पढ़ाई अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होगी, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर असर न पड़े।

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गाजियाबाद में नर्सरी से 5वीं तक के स्कूल ऑनलाइन

गाजियाबाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक ऑनलाइन मोड में चलाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि बच्चों की सेहत पर स्मॉग और धुएं का गंभीर असर पड़ रहा है। यह आदेश परिषदीय, सहायता प्राप्त और सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू होगा। इसके साथ ही, कोचिंग संस्थानों से भी कहा गया है कि छोटे बच्चों की कक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएं। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चे अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें।