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Rajasthan: CM भजनलाल के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, कर्मचारियों समेत इनको मिला बड़ा तोहफा

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Rajasthan: भजनलाल कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले, कोचिंग सेंटरों पर कड़ा कानून, युवाओं के लिए नई नीति

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajan Lal Sharma) की अध्यक्षता में शनिवार को कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) हुई। कैबिनेट की इस बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। इनमें कोचिंग सेंटरों (Coaching Centres) को कानूनी दायरे में लाना, दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति लागू करना, युवाओं को इंडस्ट्री 4.0 के लिए तैयार करना और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन शामिल हैं।
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कोचिंग सेंटरों के लिए बनेगा नया कानून

राजस्थान कैबिनेट (Rajasthan Cabinet) ने राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 को मंजूरी प्रदान कर दी। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि इस कानून के तहत 50 या अधिक छात्रों वाले कोचिंग सेंटरों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा और इन संस्थानों में सुरक्षित और अनुशासित माहौल सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट्स (Control and Regulation) अथॉरिटी का गठन होगा, जिसकी अध्यक्षता उच्च शिक्षा विभाग के सचिव करेंगे। जिलास्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। इसके साथ ही, छात्रों के लिए राज्यस्तरीय पोर्टल और 24×7 हेल्पलाइन भी शुरू कर दी जाएगी।

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युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी कौशल नीति

राजस्थान कौशल नीति (Rajasthan Skill Policy) को मंजूरी प्रदान करते हुए संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने जानकारी दी कि इस नीति से युवाओं को ऑटोमेशन, एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसी आधुनिक तकनीकों में ट्रेनिंग मिलेगी। आईटीआई को नए युग के उन्नत कौशल केंद्रों में बदला जाएगा, जहां उद्योगों के साथ ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग भी प्रदान की जाएगी। संभागीय मुख्यालयों में मॉडल करियर सेंटर बनाए जाएंगे, जो कैरियर काउंसलिंग, अप्रेंटिसशिप और रोजगार की जानकारी प्रदान करेंगे।

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दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति लागू

भजनलाल कैबिनेट ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत समान अवसर नीति को मंजूरी प्रदान की

भजनलाल सरकार के सभी कार्यालयों में दिव्यांगों के लिए बाधारहित प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा।
दिव्यांग कर्मचारियों को ट्रांसफर और प्रमोशन में प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रत्येक सरकारी ऑफिस में दिव्यांगजनों की शिकायतों के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ

राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से केंद्र सरकार की तरह ही ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा। ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। इससे जनवरी 2024 से मार्च 2024 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों को 24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटन

राजस्थान कैबिनेट ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी प्रदान कर दी। साल 2027 तक कृषि क्षेत्र को दिन में बिजली देने के लिए अलग-अलग कंपनियों को जमीन आवंटित की गई है। जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी और उदयपुर में सोलर प्रोजेक्ट के लिए 1000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सशर्त आवंटित की जाएगी।

कैबिनेट के दूसरे बड़े फैसले

राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा (RVRES) के तहत प्राध्यापक का पदनाम बदलकर अब सहायक आचार्य, सह-आचार्य और आचार्य कर दिया जाएगा।
इलेक्ट्रीशियन का पदनाम बदलकर अब इलेक्ट्रीशियन ग्रेड-1 और असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रीशियन ग्रेड-2 कर दिया जाएगा।
विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।