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Punjab News: श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी रोकने के लिए कानून होगा और सख्त, पंजाब मंत्रिमंडल ने संशोधन को दी मंजूरी

पंजाब
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Punjab News: Bhagwant Singh Mann की अगुवाई में पंजाब मंत्रिमंडल ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी रोकने और दोषियों को कड़ी सज़ा देने के लिए कानून में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के तहत अब बेअदबी के मामलों में उम्रकैद (Life Imprisonment) तक की सख्त सज़ा का प्रावधान किया गया है।

यह प्रस्तावित कानून ‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ के रूप में सोमवार को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा।

बेअदबी की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया बड़ा कदम

सरकार के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में Guru Granth Sahib और अन्य पवित्र ग्रंथों की बेअदबी की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची और समाज में तनाव का माहौल बना।

इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने कानून को और सख्त बनाने का फैसला लिया है, ताकि ऐसे अपराधों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके और दोषियों को कड़ी सज़ा मिल सके।

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संशोधन विधेयक में क्या होंगे मुख्य प्रावधान

नए संशोधन के तहत:

  • बेअदबी के मामलों में उम्रकैद तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है
  • दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी
  • धार्मिक स्थलों और पवित्र ग्रंथों की सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा
  • समाज में शांति, कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा

सरकार का मानना है कि यह कदम धार्मिक भावनाओं की रक्षा करने और समाज में विश्वास बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।

विधानसभा के विशेष सत्र में पेश होगा विधेयक

मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस निर्णय के बाद अब यह संशोधन विधेयक पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। यदि विधानसभा से इसे मंजूरी मिल जाती है, तो यह कानून पूरे राज्य में लागू हो जाएगा और बेअदबी के मामलों में सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।

पंजाब सरकार का यह फैसला धार्मिक सम्मान और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सख्त सज़ा के प्रावधान से उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में बेअदबी जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी और कानून-व्यवस्था मजबूत होगी।