Punjab News: पंजाब सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 1,423.33 करोड़ रुपये जारी किए हैं। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के करीब 23.77 लाख वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए 4,000 करोड़ रुपये का बजट
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।
सरकार का लक्ष्य सभी पात्र लाभार्थियों तक बिना किसी रुकावट के समय पर आर्थिक सहायता पहुंचाना है। मंत्री ने कहा कि बुजुर्ग समाज और परिवार की अमूल्य धरोहर हैं और उनकी सुरक्षा तथा देखभाल सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
23.77 लाख वरिष्ठ नागरिकों को मिल रहा योजना का लाभ
पंजाब में वर्तमान में लगभग 23.77 लाख वरिष्ठ नागरिक वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सरकार के मुताबिक, लाभार्थियों की बड़ी संख्या के कारण यह प्रदेश की प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं में शामिल है।
सरकार का कहना है कि पेंशन के माध्यम से बुजुर्गों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने में सहायता देने का प्रयास किया जा रहा है।
कोई भी पात्र बुजुर्ग पेंशन से वंचित न रहे
कैबिनेट मंत्री ने सभी जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों और संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी पात्र बुजुर्ग को वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों से नए आवेदनों का पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से निपटारा करने के साथ शिकायतों का जल्द समाधान करने को कहा है।
अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि जानकारी की कमी या प्रशासनिक देरी के कारण किसी पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिलने में परेशानी न हो।
कौन ले सकता है वृद्धावस्था पेंशन का लाभ?
पंजाब सरकार के मुताबिक, राज्य के स्थायी निवासी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने पर वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
योजना के तहत 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुष और 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं पात्र हो सकती हैं। इसके लिए लाभार्थी की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 60 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
सरकार ने ऐसे सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों से योजना के लिए पंजीकरण कराने की अपील की है, जो अभी तक इसका लाभ नहीं ले रहे हैं।
बुजुर्गों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार एक ऐसा ‘रंगला पंजाब’ बनाने की दिशा में काम कर रही है, जहां हर बुजुर्ग खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे।
उन्होंने कहा कि बुजुर्गों का कल्याण सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है और प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
सरकार का दावा है कि जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू करने का काम आगे भी जारी रहेगा, ताकि प्रदेश के बुजुर्ग सम्मान, आत्मनिर्भरता और मानसिक शांति के साथ अपना जीवन जी सकें।
