Noida-Greater Noida: दीपाली छठ पर झुंड बनाकर निकलने वाले सावधान

ग्रेटर नोएडा- वेस्ट दिल्ली NCR नोएडा

उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
Noida News:
दीवाली और छठ पर्व के मौके पर लोग झुंड बना कर बाजारों या कहीं घूमने के लिए निकलते हैं। लेकिन इस बार झुंड बना कर चलने वाले लोग सावधान हो जाएं। आपको बता दें कि गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) जिले में धारा 144 लागू है। त्यौहारों को देखते हुए 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2023 तक 10 दिनों के लिए गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 (Article 144) की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इस दौरान अगर जिले में कोई भी व्यक्ति ने नियमों का उल्लंघन करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। गौतमबुद्ध नगर जिले के अपर पुलिस उपायुक्त, कानून एवं व्यवस्था हृदेश कठेरिया ने इसके सख्त आदेश दिए हैं।

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जिले में 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2023 तक धारा-144 लागू रहेगी। 11 नवंबर को नरक चतुदर्शी, 12 नवंबर को दिवाली और सिख श्रद्धालुओं द्वारा बंदी छोड़ दिवस मनाए जाने, 13 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 15 नवंबर को भैया दूज और 19 नवंबर को छठ पूजा का पावन पर्व है। पुलिस अफसरों को कहना है कि त्योहारों पर असामाजिक तत्वों की तरफ से अशांति न हो। इसे देखते हुए जिले में धारा 144 लागू की गई है। किसी भी व्यक्ति द्वारा हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी। इसके अलावा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन और धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) हृदेश कठेरिया ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इन मुख्य नियमों का करना होगा पालन:

  1. कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्तों की परमिशन के बिना, न तो 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जूलुस निकालेगा। न ही सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाएगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा। शासन द्वारा अनुमन्य कार्यक्रमों में यथा आवश्यकता इस नियम को शिथिल किया जा सकता है।
  2. सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास एक किलोमीटर एरिया में ड्रोन से शूटिंग करना पूरी तरह से बैन होगा। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग/फोटोग्राफी नहीं की जाएगी।
  3. सार्वजनिक स्थानों/मार्गों पर नमाज/पूजा अर्चना/जुलूस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन का प्रयोग पर पूरी तरह से पाबंदी है। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।
  4. कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों जहां पर प्रथा न रही हो पर पूजा, नमाज आदि अदा करने का न तो प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्मग्रंथों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाएगा, न ही इस कार्य में किसी को सहयोग प्रदान करेगा।
  5. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों/जुलूस के मार्गों पर तथा धार्मिक मजमों के समय धार्मिक स्थलों के निकट सुअर, कुत्ते आदि छुट्टा जानवरों को विचरण नहीं कराएगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी का सहयोग करेगा, जिससे किसी व्यक्ति समुदाय की भावना को ठोस पहुंचे।
  6. धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड-19 की वर्तमान में प्रचलित गाइडलाइन का अनुपालन सनिश्चित किया जाए।
  7. शादी/बारात और अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र का शौकिया प्रयोग/हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी।
  8. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब/मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा।
  9. कोई भी व्यक्ति ड्यूटीस्त पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण नगर निगम/स्वास्थ्य विभाग/सफाई कर्मी के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

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