Noida: Jaypee ग्रीन्स के फ्लैट ख़रीदारों के लिए सालों बाद अच्छी ख़बर

ग्रेटर नोएडा- वेस्ट दिल्ली NCR नोएडा

Noida News: जेपी ग्रींस नाइट कोर्ट के फ्लैट खरीदारों (Flat buyers) के लिए अच्छी और खुश कर देने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-128 स्थित जेपी ग्रींस नाइट कोर्ट (JP Greens Night Court) को नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) मिल गया है। अब परियोजना के आठ टावरों के 312 फ्लैट पर आवंटियों को कब्जा दिया जाएगा। यहां के फ्लैट खरीदार लगभग एक दशक से इसका इंतजार कर रहे थे।

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Pic Social Media

जेपी ग्रींस नाइट कोर्ट के फ्लैट खरीदारों (Flat buyers) ने फ्लैट पर कब्जा न मिलने की शिकायत यूपी रेरा से की थी। इसके बाद रेरा के प्रयासों से परियोजना के आवंटियों, नाइट कोर्ट सोशल वेलफेयर सोसाइटी और परियोजना की निर्माता कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स के बीच बातचीत हुई और फिर से काम शुरू करने पर बात बनी। सोसाइटी का निर्माण पूरा होने के बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी मिल गया है।

आपको बता दें कि जयप्रकाश एसोसिएटस लिमिटेड ने जेपी विश टाउन में जेपी ग्रींस नाइट कोर्ट परियोजना लॉन्च की थी, जिसमें कुल आठ टावर थे। इसमें 312 फ्लैट बनाए जाने थे। इस परियोजना को साल 2010-11 में लाया गया था। लगभग दस साल बीतने के बाद भी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। परियोजना के खरीदार काफी समय से परेशान थे। लिहाजा रेरा ने 2021 जनवरी में 50 प्रतिशत से अधिक आवंटियों की सहमति से बाकी बचे हुए निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश दे दिया। करीब तीन वर्षों के बाद परियोजना का निर्माण पूरा कर लिया गया।

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वहीं, आखिरी चरण का काम चल रहा है। रेरा की देखरेख में बचे हुए निर्माण और विकास कार्य पूरा करने वाली जेपी ग्रींस नाइट कोर्ट परियोजना प्रदेश में दूसरी रियल एस्टेट परियोजना बन गई है। इसके पहले 302 इकाइयों वाली जेपी ग्रींस कैलिप्सो कोर्ट फेज-2 परियोजना पूरा करके पहली परियोजना बनी थी।

दस हजार से अधिक रजिस्ट्री का लक्ष्य

नोएडा और ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) के दस हजार से ज्यादा फ्लैट की रजिस्ट्री मार्च से शुरू कर दी गई है। अब तक 500 फ्लैट की रजिस्ट्री कराई जा चुकी है। अप्रैल में 5000 फ्लैट की रजिस्ट्री का लक्ष्य रखा गया है। अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को प्रदेश शासन ने मंजूरी दी थी। इसके अनुसा बिल्डरों को जीरो पीरियड का लाभ के चलते बकाये का 25 प्रतिशत पैसा जमा करना होगा, जिसके बाद उसी अनुपात में रजिस्ट्री होना शुरू होंगी।

मालिकाना हक न मिलने से नहीं हो पा रहे शिफ्ट

हजारों फ्लैट बायर्स रजिस्ट्री न मिलने के कारण शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे। रजिस्ट्री शुरू होने के बाद से लोगों को अब अपना घर मिलने की उम्मीद है। बिल्डरों के प्राधिकरण पर बकाया राशि होने के कारण पांच साल से रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। अब कई बिल्डरों ने प्राधिकरण की राशि देनी शुरू की है।