Noida Authority के अधिकारियों व कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर पढ़िए
Noida Authority: नोएडा अथॉरिटी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इसी महीने की आखिती तारीख यानी 31 जनवरी तक अपनी चल-अचल संपत्ति (Moveable Property) का ब्यौरा देना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उनका वेतन (Salary) रोक दिया जाएगा। साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही भी की जाएगी।
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आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने बीते साल 17 दिसंबर 2024 को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में निर्देशित किया गया कि प्रदेश के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों और स्वायत्तशासी संस्थाओं/ निगमों/ उपक्रमों के अधिकारियों व कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अर्जित चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा जमा करना होगा। इसे जमा न किया जाना प्रतिकूल रूप में लिया जाएगा और संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 की सुसंगत प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।
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मुख्य सचिव (Chief Secretary) के आदेश में कहा गया है कि जिन लोगों ने मानव संपदा पोर्टल (Manav Sampada Portal) पर अपनी संपत्तियों की जानकारी नहीं दी। वे 31 जनवरी तक जरूर जानकारी जरूर उपलब्ध करा दें। ब्यौरा न देने वाले अधिकारी और कर्मचारियों का वेतन रुक जाएगा। नोएडा अथॉरिटी के एजीएम (कार्मिक) ने भी ऐसे निर्देश प्राधिकरण को भी शासन द्वारा भेजे जाने की पुष्टि की है।