नोएडा में फ्लैट, प्लाट और इंडस्ट्री लगाना हुआ महंगा, वजह भी जान लीजिए

दिल्ली NCR

नोएडा अथॉरिटी ने बड़ा जोर का झटका धीरे से दिया है। यहां फ्लैट, प्लॉट खरीदना, इंडस्ट्री लगाना दोनों ही महंगा हो गया है। प्लॉट आवंटन दरों में 20 से 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। नोएडा अथॉरिटी की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी , ग्रेटर नोएडा के सीईओ सुरेंद्र सिंह और यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह मौजूद रहे।

हालांकि A प्लस सेक्टरों की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इनको पूर्व की तरह की 1 लाख 75 हजार प्रति वर्गमीटर रखा गया है। ग्रुप हाउसिंग की दरों में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। संस्थागत उपयोग की श्रेणी जो आवासीय दरों से लिंक्ड नहीं है। उसमें भी 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

औद्योगिक श्रेणी फेज-1 एवं 3 में 20 प्रतिशत और फेज-2 में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। आईटी/ आईटीएमएस के फेज-1 एवं 3 में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी और फेज-2 में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

बायर्स को मिलेगा ये फायदा

भूखंडों का आवंटन ई ऑक्शन के जरिए किया जाएगा। इसमें आवासीय भूखंड, औद्योगिक, संस्थागत आईटी, आईटीईएस के आवंटी को तय समय में भूखंड का पूरा पैसा एक बार में जमा करने पर 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

ग्रुप हाउसिंग भूखंड आंवटन के दौरान कंसोरटियम मैंबर्स को कंपलीशन सर्टिफिकेट (सीसी) लेने तक शत प्रतिशत अंशधारिता बनाई रखनी होगी। एक बार में भूखंड का 100 प्रतिशत रकम आवंटन तिथि से 90 दिन के अंदर जमा करना होगा।

डेवलपर्स को एस्क्रो खाता खुलवाना होगा। आंवटन के दौरान भूखंडों का उप विभाजन नहीं किया जा सकेगा। डेवलपर्स बायर्स को आवंटित फ्लैट संख्या व एस्क्रो एकाउंट में डाले जाने वाली धनराशि का विवरण तीन महीने में देना होगा।

भाई बहन को नहीं देना होगा टीएम चार्ज
नोएडा में प्रॉपर्टी लीज पर है। जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी उस पर प्रॉपर्टी की कुल लागत का 2.5 प्रतिशत ट्रांसफर चार्ज लगता था। प्राधिकरण ने सहुलियत देते हुए यदि प्रॉपर्टी ट्रांसफर भाई बहन, भाई भाई और बहन-बहन के बीच ब्लड रिलेशन में ट्रांसफर होगा तो शुल्क नहीं लगेगा।

30 नवंबर तक OTS स्कीम
वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवासीय योजना में आवंटी जो OTS स्कीम से वंचित रह गए थे। उनके लिए एक सितंबर से 30 नवंबर तक ओटीएस स्कीम ऑनलाइन जारी रहेगी। इसके तहत लीजडीड कराने पर किसी प्रकार का लेट शुल्क नहीं लिया जाएगा। जिन आंवटी ने लीज डीड के बाद अभी तक कब्जा नहीं लिया ऐसे प्रकरण में जुर्माना माफ कर दिया जाएगा।

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