New Year Party: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में पार्टी करने से पहले यह खबर पढ़ लें
Noida News: अगर आप भी नोएडा-ग्रेटर नोएडा में नए साल पर जश्न (New Year Party) को लेकर पार्टी करने की सोच रहे हैं तो यह पहले यह खबर जरूर पढ़ लीजिए। आपको बता दें कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा (Noida-Greater Noida) में जिला आबकारी विभाग (Excise Department) ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। 31 दिसंबर को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। इसके साथ ही अगर आप अपने घर में भी कॉकटेल पार्टी का प्लान बना रहे हैं तो आपको इसके लिए अनुमति के साथ ही लाइसेंस भी लेना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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जानिए पूरा नियम
विशेष रूप से इस साल निजी आवासों में होने वाली पार्टियों के लिए भी ऑकेजनल बार लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। आबकारी विभाग ने लाइसेंस (License) की दरें स्थान के आधार पर तय की हैं। प्राइवेट स्थानों के लिए 4,000 रुपये और कमर्शियल प्लेसेस जैसे रेस्तरां और बैंक्वेट हॉल के लिए 11,000 रुपये प्रति लाइसेंस (License)। एक दिन का सामान्य ऑकेजनल बार लाइसेंस 1,100 रुपये में भी मिल रहा है।
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पूरी तरह होगी ऑनलाइन प्रक्रिया
जिला आबकारी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। पिछले साल की तुलना में इस बार लाइसेंस के आवेदनों में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी देखी गई है। अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि बिना लाइसेंस शराब परोसने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को उम्मीद है कि न्यू ईयर ईव पर लाइसेंस लेने वालों की संख्या में और वृद्धि होगी।
