इनकम टैक्स का नया स्लैब हुआ जारी, जल्दी से पढ़िए कितनी सैलरी पर कितना टैक्स

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Income Tax New Slab: टैक्स भरने वालों को लेकर इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने एक नया स्लैब जारी किया है। जिसमें बताया गया है कि अब सैलरी (Salary) के ऊपर कितना टैक्स भरना पड़ेगा। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर पूरा होकर 1 अप्रैल से नया वित्‍त (New Finance) वर्ष शुरू हो जायेगा। पढ़िए पूरी खबर…
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31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) पूरा होकर 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जायेगा। अब आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। आयकर विभाग की तरफ से इनकम टैक्स फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। जल्‍द ही आपको ऑफिस से फॉर्म-16 (Form-16) मिल जाएगा और 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करना होगा।

लेकिन अगर आप भी टैक्‍स (Tax) के पैसे को लेकर टेंशन में हैं तो यह खबर आपको जरूर राहत देगी। आइए टैक्‍स सेविंग के लिए की जाने वाली प्लानिंग में हम आपकी मदद करते हैं।

यहां समझिए, किस तरह बचा सकते हैं टैक्‍स?

आईटीआर फाइल (ITR File) करने से पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अपने परिवार के लिए किस-किस योजना में निवेश किया है? आज मार्केट में म्यूचुअल फंड से लेकर एफडी तक, निवेश के तमाम ऑप्‍शन उपलब्‍ध हैं।

आज हम बात करते हैं आपकी सैलरी और टैक्‍स को लेकर। यदि आपकी सैलरी 12 लाख रुपये भी है, तब भी आपको 1 रुपये टैक्‍स देने की जरूरत नहीं है।

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प्लानिंग करना जरूरी

टैक्‍स बचाने के लिए आपको सही तरीके से प्‍लानिंग (Planning) करना जरूरी है। इसके लिए आप किसी एक्‍सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं। यदि आपकी कंपनी ने किसी कारण आपका टैक्‍स काट लिया है तो आईटीआर फाइल करके आप कटे हुए अतिरिक्‍त पैसे को वापस पा सकते हैं। 12 लाख सैलरी के बेस पर आप ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम के तहत 30 प्रतिशत टैक्‍स के दायरे में आते हैं।

बता दें कि 10 लाख रुपये से ज्‍यादा की सालाना इनकम (Income) पर 30 प्रतिशत की देनदारी होती है। 12 लाख या उससे ज्यादा की सालाना आय वालों के लिए भी ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम का चुनाव करना ही बेहतर रहेगा।

ये है पूरा गणित

हर कंपनी कर्मचारियों को 2 पार्ट में सैलरी देतीहै। किसी कंपनी में इसे पार्ट-A और पार्ट-B कहा जाता है। कहीं पर इसे पार्ट-1 और पार्ट-2 कहा जाता है।

पार्ट-A या पार्ट-1 की सैलरी पर टैक्‍स देना होता है। आमतौर पर 12 लाख की सैलरी पर दो लाख रुपये पार्ट-B या पार्ट-2 में रखा जाता है। इस तरह आपकी टैक्‍सेबल इनकम घटकर 10 लाख रुपये रह गई।

इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में वित्‍त मंत्रालय की तरफ से दिए जाने वाले 50 हजार रुपये को घटा दें। इन्‍हें घटाने के बाद आपकी टैक्‍सेबल इनकम घटकर 9.50 लाख रुपये रह गई।

आयकर की धारा 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक की सेविंग क्‍लेम कर सकते हैं। इसमें आप ट्यूशन फी, एलाईसी (LIC), पीपीएफ (PPF), म्‍यूचुअल फंड (ELSS), ईपीएफ (EPF) या होम लोन का मूलधन आदि क्‍लेम कर सकते हैं। अब आपकी टैक्‍सेबल इनकम घटकर 8 लाख रुपये रह गई।

इनकम टैक्स के सेक्‍शन 24B के तहत आपको होम लोन के ब्‍याज पर दो लाख रुपये की छूट मिलती है। इस तरह यहां आपकी टैक्‍सेबल इनकम घटकर 6 लाख रुपये रह गई।

इसके बाद आपको टैक्‍सेबल इनकम शून्‍य (0) करने के लिए 80CCD (1B) के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 50 हजार रुपये का निवेश करना होगा। यहां टैक्‍सेबल सैलरी घटकर सालाना 5.5 लाख रुपये रह गई।

आयकर की धारा 80D में आप बच्‍चे-पत्‍नी और माता-पिता के लिए हेल्‍थ इंश्‍योरेंस का प्रीमियम क्‍लेम कर सकते हैं। बच्‍चे और पत्‍नी के लिए 25 हजार रुपये तक का प्रीमियम क्‍लेम किया जा सकता है। यदि आपके माता-पिता सीनियर सिटीजन हैं तो प्रीमियम के तौर पर 50 हजार रुपये क्‍लेम कर सकते हैं। इन दोनों को घटाने पर आपकी टैक्‍सेबल इनकम घटकर 4.75 लाख रुपये रह गई।

ढाई लाख से 4.75 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्‍स होता है। इस हिसाब से 2.25 लाख रुपये पर 11250 रुपये का टैक्‍स बनता है। लेकिन वित्‍त मंत्रालय की तरफ से 12500 रुपये तक के टैक्‍स पर रिबेट दी जाती है। इस‍ तरह 12 लाख की सैलरी पर भी आपकी टैक्‍स देनदारी शून्‍य हुई।