इन गाड़ियों को देखकर छोड़ दें रास्ता..नहीं तो लगेगा 10 हज़ार का जुर्माना

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New Traffic Rules: वाहन चलाने वाले लोगों के लिए बड़ी और जरूरी खबर है। आपको बता दें कि अब आपको कुछ वाहनों को देखते ही रास्ता खाली करना होगा नहीं तो आप पर जुर्माना (Fine) लगाया जा सकता है। वैसे तो सड़क पर गाड़ी चलाते समय हर प्रकार की सावधानियां बरतनी होती हैं। लेकिन, एक खास नियम है जिसके बारे में ज्‍यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है। अगर आप भी बाइक या कार चलाते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। अगर गलती से भी आपसे यह गलती हो गई तो आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना (Fine) तो भरना पड़ सकता है। जेल की हवा खानी पड़ेगी सो अलग। यह नियम कुछ वाहनों को लेकर है, जिनका रास्‍ता रोकना आपके लिए भारी पड़ सकता है।

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कुछ आपात सेवाएं (Emergency Services) देने वाले वाहनों को लेकर मोटर व्‍हीकल एक्‍ट (Motor Vehicle Act) में नियम बनाए गए हैं। इसके तहत अगर आप ऐसे वाहनों का रास्‍ता रोकते हैं, जिसे सरकार ने इमरजेंसी मोटर व्‍हीकल (Emergency Motor Vehicle) की श्रेणी में डाला है तो आपका चालान किया जा सकता है।

जानिए क्‍या कहते हैं नियम

मोटर व्‍हीकल एक्‍ट 1988 में साल 2019 में संशोधन करते हुए सरकार ने धारा 194E जोड़ी है। जिसमें कहा गया है कि इमरजेंसी वाहनों को रोके जाने पर या उनका रास्ता रोकने पर दोषी को 10 हजार रुपये तक जुर्माना या 6 महीने की सजा अथवा दोनों हो सकती है। इसके तहत एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाडि़यों को रखा गया है। लिहाजा अगर आपने इन दोनों वाहनों का रास्‍ता रोकते हैं तो ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस को है यह अधिकार

मोटर व्‍हीकल एक्‍ट (Motor Vehicle Act) की धारा 194E के तहत फायर ब्रिगेड (Fire Brigade) और एंबुलेंस (Ambulances) दोनों इमरजेंसी वाहन की श्रेणी में आते हैं। इन वाहनों के लिए रोड पर चलते समय दूसरे वाहन चालकों को रास्ता देना बेहद जरूरी होता है। सड़क पर चलने वाले दूसरे वाहन चालकों के लिए यह जरूरी होता है कि वे जैसे ही एंबुलेंस या फायर ब्रिगेड वाहन की आवाज सुनें तो अपनी गाड़ी साइड में करके उसे साइड दे दें। अगर वाहन की आवाज को अनसुना किया या उसे साइड नहीं दी या ओवरटेक करने की कोशिश की तो एक्शन लिया जा सकता है।

नियम लागू करने पर सख्‍ती

यह नियम बने तो कई साल हुए हैं लेकिन आज भी ज्‍यादातर शहरों में लोग फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे में गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने बीते सोमवार को सख्‍त एडवाइजरी जारी करते हुए वाहन चालकों को वार्निंग दे दी है। पुलिस ने कहा है कि अगर किसी वाहन चालक ने नियम तोड़ा तो उस पर तत्‍काल कार्रवाई करते हुए 10 हजार का चालान भेजा जाएगा। इससे पहले दिल्‍ली पुलिस ने भी इस नियम को सख्‍ती से लागू करने का फैसला किया है। मध्‍य प्रदेश सरकार ने भी इस तरह के नियम को सख्‍ती से लागू कर दिया है।