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Greater Noida West: Gaur सिटी में करोड़ों की पेंटिंग को लेकर बवाल, पढ़िए पूरी खबर

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Greater Noida West: करोड़ रुपये की पेंटिंग और मरम्मत कार्य को लेकर चल रहे विवाद पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने बड़ा निर्णय सुनाया है।

Greater Noida West: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इस सोसायटी (Society) में 3.5 करोड़ रुपये की पेंटिंग और मरम्मत कार्य को लेकर चल रहे लंबे विवाद पर डिप्टी रजिस्ट्रार (Deputy Registrar) ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। एओए की कार्यशैली को नियमों के खिलाफ करार देते हुए कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि नई एओए (AOA) के गठन के बाद जनरल बॉडी मीटिंग के जरिए पारदर्शी तरीके से निविदा प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाए। पढ़िए पूरी खबर…

Pic Social Media

लंबे समय से चल रहा था विवाद

यह मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट की 11जी एवेन्यू गौर सिटी-2 सोसायटी (Avenue Gaur City-2 Society) का है। पिछले कुछ महीनों से गौर सिटी-2 सोसायटी में बारिश के दौरान बिल्डिंग की मरम्मत और पेंटिंग को लेकर निवासियों और एओए के बीच तनाव बना हुआ था। निवासियों ने आरोप लगाया कि एओए का कार्यकाल 29 जून 2025 को समाप्त हो चुका था, फिर भी बिना सामूहिक सहमति और नए चुनाव के पहले जल्दबाजी में 3.5 करोड़ रुपये का ठेका दे दिया गया। निवासियों का कहना है कि यह निर्णय गैरकानूनी और अपारदर्शी था। नई एओए का चुनाव 24 अगस्त 2025 को प्रस्तावित है।

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डिप्टी रजिस्ट्रार का सख्त आदेश

डिप्टी रजिस्ट्रार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पेंटिंग और मरम्मत के कॉन्ट्रैक्ट की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप नहीं थी, इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। नई एओए के गठन के बाद पारदर्शी तरीके से निविदा प्रक्रिया फिर से शुरू करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, 2021 से 2025 तक के वित्तीय लेन-देन की जांच के लिए एक स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट और नई एओए की स्वीकृति तक सभी वित्तीय लेन-देन पर रोक लगा दी गई है।

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निवासियों ने फैसले का किया स्वागत

सोसायटी के निवासियों ने डिप्टी रजिस्ट्रार के फैसले को न्यायसंगत बताते हुए स्वागत किया है। उनका कहना है कि एओए ने मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर उनसे पैसा लिया और बिना अनुमति के बड़ा ठेका पास कर दिया। एक निवासी ने कहा, ‘जब एओए ही इस तरह मनमानी करेगी तो फिर हम न्याय की उम्मीद किससे करें?’