Cyber Crime: ‘आपकी गलती से पैसा गया तो बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा’

Cyber क्राइम

नीलम सिंह चौहान, ख़बरीमीडिया

Noida News: साइबर फ्रॉड के रोजाना हजारों केस सामने आ रहे हैं। ज्यादातर मामलों में आरोपी पीड़ित को गुमराह करता है और जिसकी वजह से लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला नोएडा के सेक्टर61 से सामने आया है। जहां युवक ने अपने साथ हुए फ्रॉड को लेकर Consumer Court का दरवाजा खटखटाया..लेकिन वहां से भी उन्हें मायूसी ही मिली।

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क्या है पूरा मामला ?

नोएडा के सेक्टर 61 निवासी फ्लोरी महेंद्रू का ICICI के बैंक में एकाउंट था। उसके अकाउंट से 10 जून 2020 को 13 ट्रांजेक्शन के जरिए साइबर फ्रॉड ने 4.29 लाख रुपए निकाल लिए। आरोप है कि इसकी सूचना भी बैंक ने उनको नहीं दी। पुलिस में इस मामले को लेकर केस भी दर्ज किया गया, लेकिन कोई सुराग हाथ न लगा। इसके बाद उन्होंने बैंक से क्षतिपूर्ति की मांग की, लेकिन बैंक ने मेल से सूचना दी कि आपको वापस पैसे नहीं मिलेंगे। इसके बाद फ्लोरी मेहेंद्रु ने Consumer Court में Application फाइल की।

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इस सुनवाई के दौरान बैंक ने अपने पक्ष रखते हुए कहा कि उपभोक्ता ने अपनी सिम को 2 जी से 4 जी करने के लिए दे रखा था। कस्टमर केयर पर एसएमएस किया, पासवर्ड चेंज करने के लिए ओटीपी का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद फंड ट्रांसफर करने के लिए 3 मिनट का टाइम दिया गया। जिसका इस्तेमाल खातेदार ने नहीं किया, इसके लिए स्वयं खातेदार जिम्मेदार है। इसके बाद आयोग ने भी उपभोक्ता अदालत ने युवक की लापरवाही पाए जाने पर केस को खारिज कर दिया।

61 साल के फ्लोरी महेंद्रू की जगह कोई भी होता तो पैसा गंवा बैठता । ऐसे में सौ की सीधी बात यही है कि आप साइबर फ्रॉड के झांसे में ना आए..खासकर मोबाइल बैंकिंग से जुड़ी चीजें सोच-समझकर करें। किसी के बहकावे में ना आएं। बावजूद इसके अगर आपके या आपके किसी दोस्त-रिश्तेदार के साथ फ्रॉड हुआ है तो आप 8447209216 पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्टोरी www.khabrimedia.com पर जरूर प्रकाशित की जाएगी।

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